Jamshedpur: दहेज हत्या के केस में पति चल रहा था संदिग्ध, कोर्ट ने 9 साल बाद दिया बरी करने का आदेश
झारखंड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा के न्यायालय ने स्नेहा साव उर्फ स्नेहा अवस्थी की मौत मामले में मृतका के पति आरोपित राजा साव को गुरुवार को बरी कर दिया। आरोपित सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानडीह का निवासी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा के न्यायालय ने स्नेहा साव उर्फ स्नेहा अवस्थी की मौत मामले में मृतका के पति आरोपित राजा साव को गुरुवार को बरी कर दिया। आरोपित सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानडीह का निवासी है।
दहेज हत्या का था आरोप
आरोपित राहुल साव, लक्ष्मी देवी और रामनाथ के खिलाफ सीतारामडेरा थाने में मृतका की मां सीमा अवस्थी की शिकायत पर 25 जनवरी, 2014 को दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले में आठ लोगों की गवाही हुई थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी थी। घटना 22 जनवरी 2014 की है। मृतका की मां ने पुलिस को बताया था कि केरोसिन तेल उड़ेल कर पुत्री को जला दिया गया था।
बता दें कि पुत्री की टीएमएच में 23 जनवरी, 2014 को मौत हो गई थी। पुलिस ने अनुसंधान में राजा साव को छोड़कर बाकी आरोपितों की मामले में संलिप्तता नहीं बताते हुए आरोपित पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।
हमले का आरोपी बरी
इधर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आभाष वर्मा के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपित नवतेज सिंह को गुरुवार को बरी कर दिया। उसके विरुद्ध सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के न्यू ले आउट निवासी गुरदीप सिंह ने बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
घटना 25 नवंबर, 2014 की है। गुरदीप सिंह ने पुलिस को बताया था कि नवतेज सिंह ने मां के साथ गलत व्यवहार किया गया था। विरोध करने पर उसके और गुलजार के साथ आरोपित ने मारपीट की थी।