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ATM Rules : एटीएम से निकले कटे-फटे नोट तो इस तरह से कर सकते हैं एक्सचेंज, परेशानी आने पर करे ये काम

ATM Rules कई बार आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कटा-फटा नोट मिल जाता है। आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि बैंक इसे वापस लेगा या नहीं। तो हम आपको आज यह बता रहे हैं कि आपके इस नोट को बैंक को बदलना है।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Fri, 19 Nov 2021 07:15 AM (IST)Updated: Fri, 19 Nov 2021 07:15 AM (IST)
ATM Rules : एटीएम से निकले कटे-फटे नोट तो इस तरह से कर सकते हैं एक्सचेंज

जमशेदपुर : अक्सर हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। लेकिन कई बार कटे-फटे नोट बाहर आते हैं और इसके कारण हमें काफी परेशानी होती है। बैंक में जाने से वे भी इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस तरह से इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं।

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इस तरह से बदल सकते हैं अपने नोट

वित्त विशेषज्ञ अनिल गुप्ता बताते हैं, एटीएम से पुराने या कटे-फटे नोट निकले तो आपको उसे बदलने के लिए पहले अपने बैंक जाना होगा। जहां आपको नोट बदलने के लिए आवेदन करना होगा। जिसमें पैसे निकालने का समय, तारीख, जिस एटीएम से निकाला है उसका पूरा विवरण देना होगा। वहीं, एटीएम के साथ निकली रसीद भी साथ में देनी होगी। अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आप कैश विड्रोल के दौरान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में आए एसएमएस को दिखा सकते हैं जिसमें डेबिट की जानकारी आती है।

रिजर्व बैंक का यह है आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम सभी बैकों को मानना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक आदेश जारी किया था जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि बैंक आपके कटे-फटे नोट को वापस नहीं करता है या पैसे बदलने में देर करते हुए कस्टमर को परेशान करता है तो आप संबधित बैंक के खिलाफ आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि नोट बदलने की प्रक्रिया चंद मिनट में ही होता है।

बैंक की शाखा को लग सकता है जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेश के तहत यदि बैंक आपके फटे-पुराने नोट बदलने से इंकार करता है तो आप उसके खिलाफ आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। इस पर संबधित शाखा को 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लग सकता है। रिजर्व बैंक का उक्त आदेश सभी बैंक और उनकी शाखा पर प्रभावी होता है। क्योंकि बैंक की ओर से एटीएम में पैसे डालने का काम कई अलग-अलग एजेंसियां करती है। यदि एटीएम में यदि कटे-फटे नोट निकले तो यह बैंक की जिम्मेदारी है और वे इससे इंकार नहीं कर सकते हैं।


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