होटल अलकोर मामला : कोलकाता की युवती को मिली जमानत, होटल मैनेजर की अर्जी खारिज Jamshedpur News
Hotel Alcor Case. होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित कोलकाता की युवती को जमानत मिल गई है। होटल मैनेजर की जमानत याचिका खारिज हो गई।
जमशेदपुर, जेएनएन। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित कोलकाता की युवती को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी जबकि इसी मामले के आरोपित होटल मैनेजर धनंजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दोनों की अर्जी पर न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई थी। फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा गया था।
गौरतलब है कि इसी मामले के अन्य आरोपित होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया, रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, शरद पोद्दार की जमानत अर्जी को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद शुक्रवार को खारिज कर चुके हैं । जिला जज से पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से भी जमानत अर्जीखारिज कर चुकी है। 26 अप्रैल को डीएसपी अरबिंद कुमार की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ देह व्यापार का धंधा संचालित किए जाने की प्राथमिकी बिस्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। कोलकाता की युवती समेत अन्य आरोपित विगत एक माह से जेल में बंद है। कोलकाता की युवती को पुलिस ने अलकोर होटल के कमरा नंबर 402 से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि शरद पोद्दार ने उसे 22 मार्च को कोलकाता से जमशेदपुर बुलवाया था। होटल में ठहराया था। शरद उसका प्रेमी है। पति-पत्नी की तरह दोनों रहते थे।