Move to Jagran APP

होटल अलकोर मामला : कोलकाता की युवती को मिली जमानत, होटल मैनेजर की अर्जी खारिज Jamshedpur News

Hotel Alcor Case. होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित कोलकाता की युवती को जमानत मिल गई है। होटल मैनेजर की जमानत याचिका खारिज हो गई।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 12:47 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 12:47 PM (IST)
होटल अलकोर मामला : कोलकाता की युवती को मिली जमानत, होटल मैनेजर की अर्जी खारिज Jamshedpur News

जमशेदपुर, जेएनएन। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित कोलकाता की युवती को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी जबकि इसी मामले के आरोपित होटल मैनेजर धनंजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दोनों की अर्जी पर न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई थी। फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा गया था।

loksabha election banner

 गौरतलब है कि इसी मामले के अन्य आरोपित होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश  मंगोतिया, रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, शरद पोद्दार की जमानत अर्जी को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद  शुक्रवार को खारिज कर चुके हैं । जिला जज से पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से भी जमानत अर्जीखारिज कर चुकी है। 26 अप्रैल को डीएसपी अरबिंद कुमार की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ देह व्यापार का धंधा संचालित किए जाने की प्राथमिकी बिस्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। कोलकाता की युवती समेत अन्य आरोपित विगत एक माह से जेल में बंद है।  कोलकाता की युवती को पुलिस ने अलकोर होटल के कमरा नंबर 402 से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि शरद पोद्दार ने उसे 22 मार्च को कोलकाता से जमशेदपुर बुलवाया था। होटल में ठहराया था। शरद उसका प्रेमी है। पति-पत्नी की तरह दोनों रहते थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.