टेल्को कैंटीन कर्मचारियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 12 जनवरी को, जानिए
टेल्को कैंटीन इम्प्लाइज यूनियन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के मामले की झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 17 में 12 जनवरी में होगी। इस सुनवाई में अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और विकास सिंह टेल्को कैंटीन के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
जमशेदपुर, जासं। टेल्को कैंटीन इम्प्लाइज यूनियन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के मामले की झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 17 में 12 जनवरी में होगी। इस सुनवाई में अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और विकास सिंह टेल्को कैंटीन के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
क्या है मामला
टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने लगभग 400 कर्मचारियों को स्थायी करने के बजाय नौकरी से निकाल दिया था। इन कर्मचारियों ने पहले डीएलसी के यहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खड़ा किया। डीएलसी ने मामला लेबर कमिश्नर को भेजा। लेबर कमिश्नर ने उक्त मामले को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मामला नहीं है।
कर्मचारियों ने खटखटाया था पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा
उसके बाद कैंटीन के कर्मचारियों ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पटना उच्च न्यायालय ने उक्त मसले को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद बिहार सरकार ने उसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 21 मार्च 1994 को रेफर किया और कहा कि उस पर छह महीने में आदेश पारित किया जाय। पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने आजतक आदेश पारित नहीं किया।
फिर ली झारखंड उच्च न्यायालय की शरण
टाटा मोटर्स के कैंटीन कर्मचारी अब इस विलंब के खिलाफ 2009 में त्वरित सुनवाई की प्रार्थना लेकर झारखंड उच्च न्यायालय गए। इसकी भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। उसी मामले में 12 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि 400 कर्मियों में से कई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं कुछ लोगों को छोड़कर शेष में से ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगर न्यायालय से जीत हुई तो इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।