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सोसाइटी रोजगार सृजन करने की दिशा में भी करे काम : सहायक निबंधक

मुसाबनी माइंस इम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का 49 वां वार्षिक आमसभा मऊभंडार स्पो‌र्ट्स क्लब ग्राउंड में संपन्न हुआ। एजीएम में सोसाइटी के वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया।

By JagranEdited By: Updated: Wed, 08 Dec 2021 06:30 AM (IST)
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सोसाइटी रोजगार सृजन करने की दिशा में भी करे काम : सहायक निबंधक

संस, घाटशिला : मुसाबनी माइंस इम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का 49 वां वार्षिक आमसभा मऊभंडार स्पो‌र्ट्स क्लब ग्राउंड में संपन्न हुआ। एजीएम में सोसाइटी के वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन विमलेश कुमार ने एजीएम में सोसाइटी के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं कोषाध्यक्ष संदीप चटर्जी ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। एजीएम में सोसाइटी के सदस्यों ने अपने विचार रखे व सुझाव दिए। जिस पर सचिव काशु हांसदा ने कार्यकारिणी की बैठक में सुझावों पर प्रस्ताव लाने का भरोसा सभी सदस्यों को दिया है। वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए सहायक निबंधक पदाधिकारी विवेक कुमार ने कहा कि मुसाबनी माइंस इम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बेहतर काम कर रहीं है। अस्पताल को एंबुलेंस देना एक बड़ा कदम है। समाज के लिए अच्छी पहल है। समाज के लिए अच्छा करने का कार्य निरंतर जारी रखे। नए वर्ष में कुछ ऐसा करें जिससे की रोजगार सृजन हो। इस पर कुछ प्लान करें। जिससे सीधे तौर पर रोजगार मिल सके। मौके पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वसंत राय, चेयरमैन विमलेश कुमार, सचिव काशु हांसदा, कोषाध्यक्ष संदीप चटर्जी, सदस्य शंकर बानरा, सपन पाल, अभिजीत विश्वास, इंदु एस नायर, पूर्णिमा मुखर्जी, लक्खी मुर्मू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एनके राय ने किया है। धन्यवाद ज्ञापन संदीप चटर्जी ने किया। एनएच के किनारे से 13 तक हटाएं अतिक्रमण : घाटशिला अंचल क्षेत्र के मौजा सुसनीजोबनी में थाना नम्बर 115, खाता नम्बर 9, प्लॉट नम्बर 19, रकवा 20 बाय 20 भूखंड को 13 दिसम्बर तक खाली करने का नोटिस अंचल अधिकारी के कार्यालय से मो फिरोज कुरैशी को दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उक्त भूखंड अतिक्रमित से संबंधित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय का अतिक्रमण वाद संख्या 1/2021 -22 में संधारित है। उक्त स्थान को खाली कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से नोटिस निर्गत किया गया था तथा पत्रवाहक के माध्यम से आपको नोटिस उपलब्ध करवा दिया गया था एवं दिनांक 24 अगस्त 2020 एवं 12 अक्टूबर 2020 के द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है। पुन: नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अतिक्रमित स्थान को दिनांक 13 दिसंबर 2021 तक खाली कर दे, अन्यथा बलपूर्वक खाली कराया जाएगा एवं इसमें लगने वाले खर्च की भरपाई आपसे की जाएगी।

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