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जमशेदपुर में वन विभाग ने छापेमारी कर 10 खरगोश और 50 से अधिक तोता किया जब्त

रेंजर ने बताया कि जब्त किए गए सभी तोतों को जंगल में उड़ा देंगे व खरगोश को जंगल में जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे।तोता बटेर मोर जंगली मुर्गा कबूतर पहाड़ी मैना सारस आदि का शिकार हो या खरीद बिक्री प्रतिबंधित है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 04:03 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 04:03 PM (IST)
साकची जामा मस्जिद के पास अफरा-तफरी मच गयी। ये रही वजह।

 जमशेदपुर, जासं। साकची जामा मस्जिद के पास उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब लोग इधर उधर भागने लगे। दरअसल, जमशेदपुर की डीएफओ ममता प्रियदर्शी को किसी ने सूचना दी क‍ि साकची जामा मस्जिद के पास कई प्रकार के पक्षी के साथ ही खरगोश का खरीद बिक्री हो रही है।

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सूचना मिलते ही डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने मानगो के वनक्षेत्र पदाधिकारी रामबाबू कुमार को टीम बनाकर छापेमारी करने का आदेश दिया। डीएफओ के आदेश के बाद रेंजर राम बाबू कुमार, फारेस्टर विनय कुमार, संतोष, प्रकाश, अरुण, संतोषील आदि वनरक्षी के साथ साकची जामा मस्जिद के पास पहुंच गए। वन विभाग के पदाधिकारियों को देखते ही पक्षी व खरगोश का व्यापार करने वाले व्यापारी फरार हो गए। इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तब जाकर लोग शांत हुए।

इस संबंध में मानगो के रेंजर रामबाबू कुमार ने बताया कि डीएफओ के आदेश के बाद उन्होंने एक टीम बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दाैरान 10 खरगोश, 25 तोता को लाजी समेत जब्त कर लिया गया। जबकि दर्जनों तोता व अन्य चिड़ियां को घटनास्थल पर ही उड़ा दिए। रेंजर ने बताया कि जब्त किए गए सभी तोतों को जंगल में उड़ा देंगे व खरगोश को जंगल में जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। 

तोता की नहीं कर सकते खरीद- बिक्री 

इस संबंध में जमशेदपुर की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 261 के तहत तोता, बटेर, मोर, जंगली मुर्गा, कबूतर, पहाड़ी मैना, सारस आदि का शिकार या खरीद बिक्री प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सूचना मिली की साकची में बड़े पैमाने पर तोता व खरगोश की बिक्री हो रही है, तब उन्होंने रेंजर को छापेमारी करने का निर्देश दिया। जिसमें सफलता भी मिली।


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