1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय की उम्मीद
वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोट
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 186 मामलों की जांच करने का आदेश दिया है, जिसे एसआइटी ने कभी बंद कर दिया था। यह बातें आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने बताई।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सिख दंगों की जाच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश भी दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश करेंगे। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि इस तरह दंगों के पीड़ित लोगों को न्याय मिलने की संभावना अब बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एसआइटी द्वारा बंद किए गए 241 मामलों पर गठित एक कमेटी की उस सिफारिश पर आया है, जिसमें 186 मामलों की दोबारा जाच की बात कही गई है। इस कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही गठित किया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित अब भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।