Move to Jagran APP

1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय की उम्मीद

वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोट

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Jan 2018 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jan 2018 03:00 AM (IST)
1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय की उम्मीद
1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय की उम्मीद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 186 मामलों की जांच करने का आदेश दिया है, जिसे एसआइटी ने कभी बंद कर दिया था। यह बातें आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने बताई।

loksabha election banner

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सिख दंगों की जाच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश भी दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश करेंगे। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि इस तरह दंगों के पीड़ित लोगों को न्याय मिलने की संभावना अब बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एसआइटी द्वारा बंद किए गए 241 मामलों पर गठित एक कमेटी की उस सिफारिश पर आया है, जिसमें 186 मामलों की दोबारा जाच की बात कही गई है। इस कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही गठित किया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित अब भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.