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Coronavirus Alert : यहां थूकने की गलती भूलकर भी न करें, छह महीने काटनी पड़ेगी जेल में Jamshedpur News

Coronavirus Alert. यह गलती आप हरगिज न करें। यह आपको मुश्किल में डाल देगी। आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी वह भी पूरे छह महीने। विश्‍वास नहीं हो तो खबर पढ़ लें।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Thu, 09 Apr 2020 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 09:02 AM (IST)
Coronavirus Alert : यहां थूकने की गलती भूलकर भी न करें, छह महीने काटनी पड़ेगी जेल में Jamshedpur News

जमशेदपुर / सरायकेला, प्रमोद सिंह। यह गलती आप  हरगिज न करें। यह आपको मुश्किल में डाल देगी। आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, वह भी पूरे छह महीने। विश्‍वास नहीं हो तो खबर पढ़ लें। झारखंड के कोल्‍हन प्रमंडल के  जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय सरायकेला-खरसावां से  

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प्रेस विज्ञप्ति आज ही यानी  09 अप्रैल 2020 को जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि  जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को  तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उल्‍लंनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन  सघन अभिया चलाएगा। दरअसल, प्रशासन का मानना है कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है । जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अंजनेयुलु दोड्डे  ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। 

ये बताई है वजह

उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र - तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। इस वजह से जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने दिए वरीय पदाधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निनिर्देश दिया है। उपायुक्त दोड्डे ने पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस  एवं उप विकास आयुक्त  संजय कुमार सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

कोरोना जैसे वैश्विक महामारी / संक्रमण से बचने के किए जायेंगे सार्थक उपाय

कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भाचव‍ि (IPC) की धारा 268 एवं 269  के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

तम्‍बाकू के उपयोग में कमी 

झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार  की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक  दीपक मिश्र ने उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी। साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा। मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है। यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 50.1 फीसद  से घट कर 38.9फीसद  हो गया है। जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 35.4फीसद  है।


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