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Motor Vehicle Act : वाहन चालक ध्‍यान दें - कागजात अपडेट कराने की समय-सीमा खत्म

Motor Vehicle Act. वाहनों के कागजात अपडेट कराने की समय-सीमा खत्म हो गई है। परिवहन और यातायात विभाग को नई सरकार के आदेश का इंतजार है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 29 Dec 2019 12:03 PM (IST)Updated: Sun, 29 Dec 2019 05:24 PM (IST)
Motor Vehicle Act : वाहन चालक ध्‍यान दें - कागजात अपडेट कराने की समय-सीमा खत्म
Motor Vehicle Act : वाहन चालक ध्‍यान दें - कागजात अपडेट कराने की समय-सीमा खत्म

जमशेदपुर, जासं।  Motor Vehicle Act 2019 वाहनों के कागजात अपडेट कराने के लिए सरकार द्वारा तय की गई तीन माह की समयसीमा खत्म हो गई। पुलिस फिर से बढ़ा हुआ जुर्माना राशि वसूलने को सत्ता में आने वाली झारखंड की नई सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेने वाली इस पर लोगों की भी निगाह है। वहीं पुलिस चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी।

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संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट उल्लघंन करने पर जुर्माना की राशि में बढ़ोतरी कर दी थी। झारखंड में एक सितंबर से एक्ट को लागू करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरु कर दी थी। इस पर काफी विरोध हो गया था। विरोध को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कागजात दुरुस्त करने के लिए तीन माह का समय दिया था, लेकिन हेलमेट जांच जारी रखने की बात कही थी। उसके बाद से पुलिस कागजात की जांच नहीं कर रही थी। इस बीच पुलिस चुनाव में व्यस्त हो गई। जांच शिथिल पड़ गया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। प्रदूषण जांच केंद्र और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों की भीड़ लग जा रही थी।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट उल्लघंन पर जुर्माना राशि

दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति के बैठने पर 1000 हजार रुपया जुर्माना, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना, हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 हजार जुर्माना और तीन तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एक हजार जुर्माना, बिना रजिस्ट्रेशन के ड्राइविंग पर पांच से 10 हजार तक जुर्माना, लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग पर 5 हजार जुर्माना, बिना परमिट गाड़ी चलो पर 10 हजार रुपया का जुर्माना।

ये कहते यातायात डीएसपी

अभी सरकार से कोई आदेश नहीं मिला है। जब आदेश आएगा तो कार्रवाई शुरू होगी।

- शिवेंद्र, यातयात डीएसपी


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