Jharkhand: कन्या भ्रूण हत्या को लेकर डीसी ने उठाया का कड़ा कदम, अब अल्ट्रासाउंड संचालकों को करना होगा इन छह नियमों का पालन
पूर्वी सिंहभूम जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए डीसी सूरज कुमार ने कड़ा कदम उठाया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में संचालित सभी 139 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को डीसी ने नियम का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता) । पूर्वी सिंहभूम जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए डीसी सूरज कुमार ने कड़ा कदम उठाया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में संचालित सभी 139 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को डीसी ने नियम का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके लिए उन्हें छह तरह के नियम का पालन करना होगा। एेसे नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक देखा जाता रहा है कि अल्ट्रासाउंड संचालकों द्वारा न तो समय पर जांचों का ब्यौरा जमा किया जाता है और न ही इस नियम को लेकर गंभीर है। लेकिन, अब डीसी के कड़े कदम के बाद अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मचा हुअा है।
पीसी एंड पीेएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड संचालकों को करना होगा नियम का पालन
- सामान्य सरल एवं क्षेत्रीय भाषा में जनसामान्य की जानकारी के लिए बोर्ड लगाना आवश्यक है कि लिंग निर्धारण कानून गतल है और ऐसा करना कानूनी अपराध है। यहां लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है।
- पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की एक प्रति अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए और मांगन पर प्रार्थी अथवा निरीक्षण टीम को प्रस्तुत करें।
- किसी ऐसे चिकित्सक को अल्ट्रासाउंड करने हेतु नहीं रखना चाहिए जिसके पास कानून में की गई व्याख्या के अनुरुप योग्यता न हो।
- प्रत्येक महिला जिसकी जांच की गई हो उसका कानून के अंतर्गत निर्धारण प्रपत्र भरा होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के संबंध में प्रारूप एफ भरा जाना चाहिए।
- प्रतिमाह जांच की हुई गर्भ संबंधी एेसी सभी जांचों का ब्यौरा हर माह की 5 तारीख तक सिविल सर्जन को समर्पित करेंगे।