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सिस्टम काम करे या नहीं, राशन देने से वंचित नहीं कर सकते डीलर Jamshedpur News

जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन वितरण में सिस्टम का पेच भले ही कुछ भी हो जरूरतमंद को हर हाल में ससमय राशन मुहैया कराना डीलर की जिम्मेदारी और जवाबदेही है।

By Edited By: Published: Mon, 03 Feb 2020 01:56 AM (IST)Updated: Mon, 03 Feb 2020 11:57 AM (IST)
सिस्टम काम करे या नहीं, राशन देने से वंचित नहीं कर सकते डीलर Jamshedpur News

जमशेदपुर (जेएनएन)।  जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन वितरण में सिस्टम का पेच भले ही कुछ भी हो, जरूरतमंद को हर हाल में ससमय राशन मुहैया कराना डीलर की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यदि कोई बहानेबाजी करता है, राशन के लिए दौड़ाता है और राशन देने से वंचित कर देता है, तो जरूरतमंद जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस बात की लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।

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दैनिक जागरण ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के आपूर्ति पदाधिकारियों से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने सरकारी नियम-कायदों की जानकारी दी। मालूम हो कि कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र के इन तीनों जिलों में हर माह अस्सी हजार से अधिक जरूरतमंद विभिन्न तकनीकी कारणों से राशन उठाने से वंचित रह जाते हैं। इनमें से कई कार्डधारी ऐसे भी हैं जिन्हें कई वर्षो से राशन नहीं मिल रहा है। दिक्कत की बात यह है कि सुदूर गांवों से इस तरह की शिकायतें जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रही हैं। स्थानीय मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि भी इन समस्याओं को जिला मुख्यालय तक पहुंचाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

आधार न हो या फिंगर प्रिंट मैच नहीं करे, देना ही होगा राशन 

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला कहते हैं कि अगर भूख से किसी की मौत हुई तो बिना कुछ सुने जिम्मेदारी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मार्केटिंग आफिसरों को सख्त निर्देश दिया है कि उन्हें यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति को इस वजह से राशन नहीं मिला। कहा कि आधार कार्ड नहीं होना या फिंगर प्रिंट मैच नहीं करना या नेटवर्क नहीं होना राशन नहीं देने का बहाना नहीं हो सकता।

डीलर को अपवाद पंजी में नाम दर्ज करके एमओ से हस्ताक्षर कराना है। उसे कहीं दौड़ना नहीं है। यह काम वह कभी भी करा सकता है। सत्यापित करने के बाद डीलर को सरकार राशन उपलब्ध कराएगी। सभी पंचायत सेवकों को 10-10 हजार और मुखिया को एक लाख रुपये भी इसके लिए दिए गए हैं, ताकि वह आपात स्थिति में खुले बाजार से राशन खरीदकर असहाय, दिव्यांग, लाचार व्यक्ति को राशन मुहैया करा सकें।

हर हाल में देना है राशन, नहीं मिल रहा हो तो करें शिकायत

पश्चिम सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिग्गा कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें हर हाल में राशन मिलेगा। चाहे बायोमेट्रिक सिस्टम काम करे या नहीं। यदि किसी कार्डधारी के अंगूठा का निशान नहीं उभर रहा उसे भी डीलर राशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं करने पर ऑफलाइन यानी रजिस्टर में नाम दर्ज कर राशन मुहैया कराना है। पश्चिम सिंहभूम जिले में तकनीकी समस्या की शिकायत कई जगह से आती है। इसके अलावा जिले के अति दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क काम नहीं करता है। इसलिए भी यह आदेश निकाला गया है। कोई भी अपने हक के राशन लेने से वंचित नहीं रह सकता है। यदि किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो तुरंत इसकी शिकायत कर सकता है। राशन नहीं देने वाले डीलर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीसरे माह स्वत: राशन बंद होने पर दें आवेदन, पुन: हो जाएगा चालू

सरायकेला-खरसावा जिले की जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह कहती हैं कि ई-पाश मशीन काम नहीं करने, लिंक फेल रहने या अंगूठे का निशान काम नहीं करने पर जरूरतमंद का नाम अपवाद पंजी में दर्ज कर जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर से राशन देने का प्रावधान है। यह डीलर का काम है कि पंजी आपूर्ति पदाधिकारी के पास लेकर जाए और उसे कंप्यूटर में फीड कराए।

अगर कोई डीलर ऐसा नहीं करता है तो गलत है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। किसी सूरत में राशन देने से डीलर वंचित नहीं कर सकते। अपवाद पंजी की सूचना कंप्यूटर में दर्ज कराने के बाद ऑनलाइन सिस्टम में कार्डधारी के हिस्से का राशन आवंटित दिखने लगता है। हां, कोई डीलर रजिस्टर में सिर्फ हस्ताक्षर करा कर राशन देता है तो मान्य नहीं होगा। जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी है। जिले के सभी डीलर को अपवाद पंजी दिया गया है। किसी कारण से यदि दो माह लगातार कोई कार्डधारी राशन नहीं उठा पाता है तो तीसरे माह से स्वत: आवंटन बंद हो जाता है। दोबारा चालू कराने के लिए कार्डधारी को आपूर्ति पदाधिकारी के पास आवेदन देना पड़ता है। इसके बाद राशन दोबारा आवंटित होने लगाता है।


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