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जिस घर में दुष्कर्म होता था उसे पीड़िता ने पहचाना

मानगो दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने उस घर की पहचान की है जिसके कमरे में दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म मामले की जांच के लिए बुधवार को सीआइडी एसपी संध्या रानी जमशेदपुर पहुंचीं।

By Edited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 07:00 AM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 12:37 PM (IST)
जिस घर में दुष्कर्म होता था उसे पीड़िता ने पहचाना
जिस घर में दुष्कर्म होता था उसे पीड़िता ने पहचाना

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता । मानगो दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने उस घर की पहचान की है जिसके कमरे में दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म मामले की जांच के लिए बुधवार को सीआइडी एसपी संध्या रानी जमशेदपुर पहुंचीं। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता व इंजेक्शन लगाने की आरोपित महिला तनुश्री नायक को आमने-सामने कर पूछताछ की। तनुश्री नायक को देखते ही दुष्कर्म पीड़िता ने पहचान लिया, लेकिन तनुश्री ने पहचानने से इंकार कर दिया। इस पर पीड़िता ने शंकोसाई स्थित उस घर को पहचानने का दावा किया जिसमें इंजेक्शन देने का आरोप है।

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सीआइडी एसपी के निर्देश पर डीएसपी सीआइडी के नेतृत्व में एक टीम मानगो शंकोसाई गई। जहां घर की पहचान की गई। मकान मालिक से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उपरी मंजिल पर बने कमरे को किराए पर देते हैं। तनुश्री के पति से भी पूछताछ इससे पूर्व तनुश्री नायक व उसके पति से सर्किट हाउस में लंबी पूछताछ की गई। क्रास कराया गया। जब पीड़िता के संरक्षक नानक सेठ ने तनुश्री नायक से पूछा कि फेसबुक अकाउंट हाइड क्यों किया, जवाब मिला कि सीआइडी के लोगों ने कहा था। इसपर सेठ ने सवाल उठाए।

 क्या कहते हैं पीड़िता के संरक्षक

इस बीच,पीड़िता के संरक्षक नानकचंद्र सेठ ने कहा कि थाना में मामला दर्ज हुए एक साल से अधिक हो गया, जबकि सीआइडी को जांच का जिम्मा मिले आठ माह से अधिक हो गए। आज तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पुलिस ने जिस आरोपित को जेल भेजा था, उसके बाद से अब तक एक भी आरोपित को न पुलिस भेजी जेल न सीआइडी। ऐसी स्थिति में एक बार फिर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।

9 जनवरी 2018 को मानगो थाना में हुआ था मामला दर्ज

दुष्कर्म पीड़िता की मां के बयान पर मानगो थाना में 19 जनवरी 2018 को मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता की मां ने कहा था कि आरोपितों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया और देह व्यापार कराया। इस मामले में दो आरोपित इंद्रपाल सैनी तथा शिव कुमार महतो जेल में है, जबकि एक अन्य आरोपित श्रीकांत महतो को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।


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