भाजपा नेता छोटू पंडित हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
भाजपा नेता छोटू पंडित हत्याकांड के तीन अभियुक्तों विकास तिवार
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : भाजपा नेता छोटू पंडित हत्याकांड के तीन अभियुक्तों विकास तिवारी, वेदप्रकाश सिंह व तेज प्रताप सिंह उर्फ तेजू सिंह को एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड से दंडित किया। यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं देते हैं तो अलग से छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष तथा दो हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा काटनी होगी। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को 302, 34, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था।
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दाईगुट्टू कालीमंदिर की गली में दौड़ा कर मारी थी गोली
भाजपा नेता छोटू पंडित की हत्या 29 अक्टूबर, 2015 की शाम करीब चार बजे घर से बाहर बुलाकर गोली मारी गयी थी। उस समय छोटू पंडित अपने घर में सीसीटीवी लगवा रहा था। घटना के बाद छोटू पंडित के भाई मनीष पाठक के बयान पर मानगो थाना में विकास तिवारी, वेद प्रकाश सिंह, तेज प्रताप सिंह, मोहन सिंह और चंदन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। मनीष पाठक ने अपने बयान में कहा कि छोटू पंडित को फोन से किसी ने बाहर आने को कहा। वह अकेले घर से नहीं निकलता था, क्योंकि पूर्व में ही आरोपितों ने धमकी दी थी। मामला थाना तक भी पहुंचा था। जब फोन आया तो परिजन समझे कि वह गुटका खाने के लिए बाहर निकला होगा। थोड़ी ही देर में पता चला कि उसे गोली मार दी गयी है। घटना के समय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि छोटू पंडित दाईगुट्टू कालीमंदिर के पास जैसे ही पहुंचा, जंगल की ओर से कुछ लोग हाथ में पिस्तौल लिए उसकी ओर आए। छोटू पंडित को खतरे का आभास हो गया। वह बगल के ही एक घर के अंदर छिपना चाहा, लेकिन आरोपितों ने घर वाले को धमकी दी कि उसे बाहर निकालो नहीं तो जान मार देंगे। इसके बाद छोटू पंडित दूसरे घर में पनाह लेना चाहा, लेकिन सभी लोग डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर दिए। इसके बाद छोटू पंडित को काली मंदिर के पास ही तीन गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
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अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनाई सजा
एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार की सुबह 10 बजे अभियुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। तीनों में दो वेदप्रकाश सिंह व तेज प्रताप सिंह उर्फ तेजू घाघीडीह जेल में हैं जबकि विकास तिवारी दुमका जेल में बंद है।
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मामले में 14 लोगों ने दी गवाही
छोटू पंडित हत्याकांड से लेकर सजा सुनाने तक कुल 14 लोगों की गवाही अदालत में हुई। आरोपितों की ओर से मुख्य गवाहों को कई बार धमकी के साथ ही छोटू पंडित के घर पर फाय¨रग भी की। इसके बावजूद गवाह पीछे नहीं हटा। गवाहों में स्व. छोटू पंडित की पत्नी रानी पाठक, भाई व घटना के सूचक मनीष पंडित, नीरज सिंह, कमला देवी, डा. दिवाकर, विकास कुमार पांडेय, प्रभा देवी, चंद्रकांत प्रसाद महतो, सुरेश साव, राजीव कुमार, मनोज कुमार, लालटू पाल, शिवशंकर राम तथा दिलीप कुमार सिंह शामिल रहे।
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कहीं खुशी कहीं गम
मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू रोड नंबर पांच निवासी स्व. छोटू पंडित की पत्नी, भाई व बच्चे यह जानकार खुशी का इजहार किया कि आखिर अदालत ने न्याय किया। इस संबंध में छोटू पंडित की पत्नी रानी पाठक ने दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए बताया कि तीन अभियुक्तों को सजा से खुशी तो मिली, लेकिन दो आरोपित बरी हो गए यह दुख की बात है, क्योंकि बरी हुए आरोपित मोहन सिंह व चंदन सिंह भी बराबर धमकी देते थे। रानी पाठक ने कहा कि कानून पर पूरा भरोसा है। वह जल्द हो बरी हुए दोनों आरोपितों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी।
उधर, मृतक छोटू पंडित के भाई मनीष पाठक ने कहा कि अदालत ने आज सजा सुनाई, थोड़ा सुकून मिला। मुझे आरोपितों कीे ओर से सबसे ज्यादा टार्चर किया गया। कई बार धमकी दी गई। यहां तक कि उनलोगों ने राह चलना मुश्किल कर दिया था। घर पर फाय¨रग की गई। तीन-तीन झूठे मामले भी थाने में दर्ज कराया, लेकिन मुझे ईश्वर और अदालत पर भरोसा था। जो अंत तक नहीं टूटा और न्याय मिला।
दूसरी ओर सजा मिलने की सूचना के बाद वेद प्रकाश सिंह और तेज प्रताप सिंह के घर पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। घर का दरवाजा बंद था। घर के आसपास भी कोई नहीं था।