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नौकरी से निकालने पर रेता था मैनेजर का गला, कोर्ट में दोषी करार

जमशेदपुर : पार्वती बर्निग घाट के मैनेजर सरोबजीत सरकार (56) का गला रेतने के मामले में भरत गौड़ दोषी करार।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 09:03 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 09:03 PM (IST)
नौकरी से निकालने पर रेता था मैनेजर का गला, कोर्ट में दोषी करार
नौकरी से निकालने पर रेता था मैनेजर का गला, कोर्ट में दोषी करार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : पार्वती बर्निग घाट के मैनेजर सरोबजीत सरकार (56) का गला रेतने के मामले में अदालत ने भरत गौड़ को दोषी करार दिया है। भरत ने नौकरी से निकाले जाने के गुस्से में कुर्सी पर बैठे मैनेजर की अचानक गला रेत कर हत्या कर दी थी। मामले में 10 लोगों की गवाही के बाद उसे डीजे-9 शेषनाथ सिंह की अदालत ने दोषी पाया। सजा के बिंदु पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में बर्निग घाट के कर्मचारी कृष्णा गोप के बयान पर जुगसलाई थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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पुलिस को दिए बयान में कृष्णा गोप ने बताया था कि घटना के दिन 15 जुलाई 2017 की सुबह पार्वती बर्निग घाट के मैनेजर बागुनहातु निवासी सरोबजीत सरकार प्रत्येक दिन की भांति सुबह 10.30 बजे अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर कागजात देख रहे थे। इसी बीच बर्निग घाट में सफाई का काम करने वाले पूर्व कर्मचारी पार्वती बर्निग घाट बस्ती निवासी भरत गौड़ आया और अस्तुरा से मैनेजर का गला रेत दिया। हत्या करने के बाद भरत गौड़ खुद जुगसलाई थाने गया और घटना की जानकारी दी।

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नौकरी से निकालना महंगा पड़ा था मैनेजर को

भरत गौड़ घाट में सफाई कर्मी था। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था। नशे की हालत में मनमर्जी ड्यूटी पर आता था। इसी बात को लेकर मैनेजर ने उसे कई बार चेताया भी था, लेकिन वह बात नहीं मानता था। घटना के एक वर्ष पूर्व मैनेजर ने भरत गौड़ को काम से निकाल दिया था। काम से निकाले जाने के बाद वह अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहा था। इसी गुस्से में उसने मैनेजर की हत्या कर दी थी।


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