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Coronavirus किसी तरह का अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कारवाई

थाना प्रभारी ने लोगो से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें। शहर में विधि व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का लोग सहयोग करे।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 06:00 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 06:00 PM (IST)
Coronavirus किसी तरह का अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कारवाई
Coronavirus किसी तरह का अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कारवाई

चक्रधरपुर (जागरण सवांददाता)। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी के साथ संवाद किया।

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बैठक समाप्त होने के बाद चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बैठक में  झारखंड सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक झारखंड पूर्णतया तालाबंदी की स्थिति को अधिसूचित करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के आलोक में पदस्थापित पदाधिकारियों को दिशा निदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान चक्रधरपुर अनुमंडल में धारा 144 लगा हुआ है । इस वजह से एक स्थान में 4 से अधिक लोग अनावश्यक रूप से सड़क में नहीं घूमे। कोई भी प्राइवेट वाहन नहीं चलेगी। केवल आवश्यक सेवा से जुड़ी वाहनो को चलने दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण स्थानीय लोग अफवाहों से बचे । अफवाह फैलाने वाले लोगो के ऊपर कड़ी कानूनी करवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगो से अपील किया कि वे अपने घरों में ही रहें । शहर में विधि व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का लोग सहयोग करे । इसके अलावे अन्य दिशा निर्देश बैठक संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में चक्रधरपुर के बीडीओ राम नारायण सिंह, सोनुवा बीडीओ समीर कच्छप , सीओ चक्रधरपुर अमर जॉन आइन्द, चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, सोनुवा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे ।


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