जमशेदपुर के शैंकी यादव हत्याकांड में भाजपा नेता राजेश सिंह की जमानत खारिज
shanky yadav murder case. अपराधी शैंकी यादव की हत्या मामले के आरोपित भाजपा नेता राजेश सिंह की जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। मामले में पुलिस आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
जमशेदपुर, जासं। जमशेदपुर के मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र की खड़ीया बस्ती में अपराधी शैंकी यादव की हत्या मामले के आरोपित भाजपा नेता राजेश सिंह की जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।
आरोपित की ओर वरीय अधिवक्ता जयप्रकाश और प्रियंका सिंघल ने जोरदार बहस की। पुलिस अनुसंधान के कई बिंदुओं पर खामिया रखी। ये भी बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है और मामले में राजेश सिंह को पूर्व दुश्मनी के कारण फंसाया गया है।
शैंकी के भाई ने दर्ज कराई थी हत्या की प्राथमिकी
शैंकी यादव ने राजेश की कार पर फायरिंग की जिससे बचने को चालक ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान वाहन की चपेट में सैंकी यादव आ गया। हत्या मामले में राजेश सिंह, शुभम सिंह, रोहन सिंह, संतोष तिवारी, शेखर और उत्तम लोहार जेल में बंद है। कई मामलों में फरार कुख्यात अपराधी शैंकी यादव की भाजपा नेता ने आपसी विवाद को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मृतक के भाई ने आरोपितों पर गोली मारकर और कार से कुचलकर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए मानगो के ओलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
शैंकी ने पूर्व में राजेश पर की थी फायरिंग
शैंकी ने पूर्व में राजेश सिंह के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दोनों के बीच में पूर्व से ही दुश्मनी थी। 1 अक्टूबर 2020 को राजेश सिंह खड़िया बस्ती से जा रहा था। इतने में उसने खड़िया बस्ती कें पास शैंकी को देखा। राजेश ने अपनी कार से 300 मीटर तक उसका पीछा किया और अपनी कार से उसे धक्का मार दिया। राजेश व अन्य ने पहले गोली मार दी फिर अपनी कार से शैंकी को कुचल दिया था। बचने के लिए उसने अपनी कार में गोली चलाईं और एक कहानी गढ़ दी थी। ये पुलिस की ओर से बताया गया था। इस मामले में पुलिस आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट विगत 27 दिसंबर को दाखिल कर चुकी है। पुलिस ने हत्या मामले में आर्म्स, कार, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया था।