Move to Jagran APP

बारी मेंशन के दुकानदारों को देना होगा 25 रु. प्रति वर्गफुट किराया

जागरण संवाददाता जमशेदपुर बिष्टुपुर डायगनल रोड स्थित बारी मेंशन में दुकानदारों को अब

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 06:44 AM (IST)
बारी मेंशन के दुकानदारों को देना होगा 25 रु. प्रति वर्गफुट किराया
बारी मेंशन के दुकानदारों को देना होगा 25 रु. प्रति वर्गफुट किराया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बिष्टुपुर डायगनल रोड स्थित बारी मेंशन में दुकानदारों को अब 25 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से किराया देना होगा। यह किराया जुलाई 2015 से मान्य होगा। कोल्हान आयुक्त ने इस संबंध में पिछले दिनों आदेश जारी कर दिया है।

loksabha election banner

बारी मेंशन, टाटा वर्कर्स यूनियन की परिसंपत्ति में से एक है जिसे पूर्व अध्यक्ष प्रो. अब्दुल बारी के नाम पर इमारत को नाम दिया गया। 90 के दशक में यहां से मजदूर पेपर्स लिमिटेड द्वारा मजदूर अखबार भी संचालित होता था, लेकिन अब यहां दुकानें हैं। 11 दुकानदारों द्वारा 2.75 रुपये से पांच रुपये प्रति वर्गफीट की दर से किराया दिया जाता था। यूनियन के पूर्व अध्यक्ष पीएन सिंह ने किराया दो सौ रुपये प्रति वर्गफीट करने के लिए धालभूम अनुमंडल कोर्ट में (केस संख्या एचआरसी 19/2014) केस किया था। तत्कालीन एसडीओ ने भी भाड़ा बढ़ोतरी का आदेश दिया तो दुकानदारों ने इसे उपायुक्त कोर्ट में चुनौती दी। वहां भी केस हारने के बाद इस मामले को दुकानदार आयुक्त कोर्ट लेकर गए, लेकिन वहां भी इन्हें राहत नहीं मिली। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि बिष्टुपुर शहर का सबसे पॉश इलाका है। इसे ध्यान में रखते हुए भाड़ा बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। आयुक्त का नया आदेश एसडीओ कोर्ट से पारित आदेश के समय से ही मान्य होगा। ऐसे में सभी दुकानदारों को पूरी बकाया राशि जमा कराना होगी। इसके लिए मजदूर पेपर्स लिमिटेड के निदेशक ने सभी दुकानदारों को सात दिन का नोटिस भेजकर बकाया पैसा जमा करने को कहा है।

मात्र 18 हजार रुपये मिलता है किराया : बारी मेंशन शहर के सबसे पॉश इलाकों में होने के बावजूद यहां से टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा संचालित मजदूर पेपर्स लिमिटेड को मात्र 18 हजार रुपये मासिक किराया मिलता है। उचित रख रखाव नहीं होने के कारण पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इसके कारण जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (अक्षेस) वर्ष 2005 में इस इमारत को पहले ही कंडम घोषित कर चुकी है।

'हमें आयुक्त कोर्ट से 25 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से किराया वसूलने का आदेश मिल चुका है। इसके लिए सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर बकाया किराया चुकाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।'

-नित्यानंद सिंह, निदेशक, मजदूर पेपर्स लिमिटेड


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.