होटल अलकोर देह व्यापार मामला : होटल मालिक सहित छह आरोपितों की जमानत खारिज Jamshedpur News
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की ओर से जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब आरोपितों को झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी होगी।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल अलकोर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने, देह व्यापार संचालित करने के मामले में होटल मालिक सहित छह आरोपितों की जमानत शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है।
अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के आरोपित होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया, रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, शरद पोद्दार और होटल मैनेजर धनंजय कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने जमानत खारिज करने का निर्णय दिया। गौरतलब है कि अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई थी। न्यायालय ने फैसले पर आदेश आज के लिये सुरक्षित रखा था। पुलिस से केस डायरी भी मांगी गई थी।
अब आगे क्या
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की ओर से जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब आरोपितों को झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी होगी। जमानत के लिये लंबे समय का इंतजार करना होगा। जिला जज से पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत भी जमानत खारिज कर चुकी है।
इस मामले के आरोपित कोलकाता की युवती और बिस्टुपुर निवासी राजू अग्रवाल ने जिला जज के न्यायालय में जमानत याचिका नही दायर किया था। विगत 26 अप्रैल को डीएसपी अरबिंद कुमार की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ देह व्यापार का धंधा संचालित किये जाने की प्राथमिकी बिस्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। आरोपित एक माह से जेल में बंद है।