रंगदारी मामले में अखिलेश सिंह ने खुद को बताया निर्दोष, वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी
कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी के दौरान अखिलेश सिंह ने रंगदारी मांगने के मामले में खुद को निर्दोष बताया।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। गैंगस्टर अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, सुजीत कुमार, राजा श्रीवास्तव, कन्हैया सिंह और सचिन कुमार सिंह की पेशी पांच मामलों में चार कोर्ट में हुई। कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान अखिलेश और अमलेश के अधिवक्ता विद्या सिंह एवं रंजनधारी सिंह उपस्थित थे। अखिलेश ने रंगदारी मांगने के मामले में खुद को निर्दोष बताया।
रंगदारी में अखिलेश का हुआ बयान
सिद्धि विनायक रोडवेज व अन्य ट्रांसपोर्टरों से 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से रंगदारी मांगने के मामले में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अखिलेश सिंह व पलामू जेल से कन्हैया सिंह की पेशी हुई। अमलेश सिंह, राजा श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह सुजीत कुमार सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। सीआरपीसी की धारा 113 के तहत कोर्ट में सभी आरोपितों का बयान दर्ज कराया गया। इसमें अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह व सभी आरोपितों ने रंगदारी मामले में खुद को निर्दोष बताया।
करण सिंह के खिलाफ निकला गैर जमानतीय वारंट
अखिलेश सिंह का गुर्गा करण सिंह कोर्ट में पेशी के दौरान उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। करण सिंह यूपी का रहने वाला है। जबकि सीतारामडेरा में वह किराये के मकान में रहता था।
यहां भी हुई इनकी पेशी
एडीजे नाइन की कोर्ट में वर्ष 2008 में साकची के आशीष डे के घर में हुए फायङ्क्षरग के मामले में अमलेश सिंह की पेशी हुई। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी संगीता गुइंग की कोर्ट में वर्ष 2011 में बागबेड़ा में रंगदारी मांगने के मामले में अमलेश सिंह की पेशी हुई। वहीं न्यायिक दंडाधिकारी एमएम प्रधान की कोर्ट में अमलेश सिंह की पेशी हुई। अमलेश सिंह 2005 में हुए रंगदारी के मामले में पेशी हुई।