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India Lockdown : मार्च का भविष्य निधि का अंशदान नहीं लौटाने पर दस गुना लगेगा जुर्माना Jamshedpur News

उप श्रमायुक्त ने कहा है कि अगर किसी तरह की शिकायत होती है तो जांचोपरांत नियोक्ता पर कुल अंशदान राशि का 10 गुणा जुर्माना लगेगा।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Sat, 18 Apr 2020 09:46 PM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2020 07:44 AM (IST)
India Lockdown :  मार्च का भविष्य निधि का अंशदान नहीं लौटाने पर दस गुना लगेगा जुर्माना  Jamshedpur News
India Lockdown : मार्च का भविष्य निधि का अंशदान नहीं लौटाने पर दस गुना लगेगा जुर्माना Jamshedpur News

जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)।  कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार ने कामगारों के मदद  लिए बड़ी घोषणा की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी राहत मिलेगी।

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इसी आधार पर उप श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से नियोक्ताओं को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वैसी कंपनियां जहां 100 से कम कामगार काम करते हैं एवं 90 फीसद से अधिक कामगारों का वेतन 15 हजार से कम है। ऐसे नियोक्ता अप्रैल व मई महीने के वेतन में कामगार से भविष्य निधि संगठन का अंशदान वेतन से नहीं काटेंगे। इसके साथ ही मार्च महीने के वेतन से अगर भविष्य निधि अंशदान को काटा है तो इसका भुगतान सात दिन के अंदर मजदूर के खाते में करेंगे। 

उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने कहा इसे नियोक्ता सुनिश्चित करें। वैसे नियोक्ता जिन्होंने भी मार्च महीने का भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी के वेतन से काटा है, तो वे इसे मजूदर के खाते में जमा करेंगे। वहीं इसकी जानकारी उप श्रमायुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे। अगर किसी तरह की शिकायत होती है, तो जांचोपरांत नियोक्ता पर कुल अंशदान राशि का 10 गुणा जुर्माना लगेगा। वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई भी होगी।  

तीन महीने तक मिलेगा अंशदान 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केन्द्र सरकार मजदूरों व संस्थान के हिस्से का भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करेगी। मार्च से लेकर मई महीने तक का भविष्य निधि अंशदान सरकार देगी। इसे लेकर टॉल फ्री नंबर जारी हुआ है।

इन मामले में मजदूर किसी भी तरह की शिकायत श्रम विभाग के टॉल फ्री नंबर 1800345626 या फिर 0657-2428626 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। या फिर इसकी शिकायत लिखित रूप से कार्यालय में कर सकते हैं।


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