रवि साहू हत्याकांड के आरोपित सन्नी पाठक बरी
मानगो के उलीडीह थाना अंतर्गत डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी निवासी
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : मानगो के उलीडीह थाना अंतर्गत डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी निवासी फल विक्रेता के पुत्र रवि साहू उर्फ रवि गुप्ता हत्या कांड के आरोपित सन्नी पाठक को जिला प्रधान जज मनोज प्रसाद की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश झा ने अदालत में बहस की। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रकाश झा ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। एक ओर पुलिस ने घटना स्थल घर के सामने मैदान बताया तो मृतक के परिजन टेंपो में बताए। इस आधार पर मामले के आइओ ने चूक की। इसके अलावा पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने कहा कि मृतक के शरीर से निकली गोली को आइओ को दिया था, लेकिन आइओ यह साबित करने में नाकाम रहा है जो गोली जांच करने के लिए भेजी गयी थी, वही गोली मृतक के शरीर से निकली थी। यही नहीं आइओ ने सन्नी पाठक का खून लगे जिंस पैंट को सीएफएल जांच के लिए भेजा था, लेकिन पुलिस अदालत के समक्ष यह साबित नहीं कर पाई कि खून लगा पैंट सन्नी पाठक का ही था। इस तरह अदालत में पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई कि रवि साहू की हत्या सन्नी पाठक ने ही की थी। इस मामले में कुल 12 लोगो की गवाही हुई।
15 जनवरी, 2017 की रात्रि 9.30 बजे फल विक्रेता के पुत्र रवि साहू की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी। इस संबंध में मृतक के पिता रामजी साहू के बयान पर थाने में सन्नी पाठक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्या के नामजद आरोपित सन्नी पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।