Move to Jagran APP

New MV Act: नाबालिग के हाथ में बाइक देना अभिभावक को पड़ा महंगा, 30 हजार की गाड़ी, 31 हजार रुपये का चालान

नाबालिग को बाइक देना अभिभावक को महंगा पर गया जब वे चेकिंग के दौरान पकड़े गए। 30 हजार की बाइक का 31 हजार रुपये का चालान क ट गया।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 11:30 AM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 11:30 AM (IST)
New MV Act: नाबालिग के हाथ में बाइक देना अभिभावक को पड़ा महंगा, 30 हजार की गाड़ी, 31 हजार रुपये का चालान
New MV Act: नाबालिग के हाथ में बाइक देना अभिभावक को पड़ा महंगा, 30 हजार की गाड़ी, 31 हजार रुपये का चालान

जमशेदपुर, जासं। नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक और बड़ा चालान काटा गया है। मुफस्सिल थाना के बड़ी बाजार निवासी दो अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों से बाइक चलवाना महंगा पड़ गया। जांच के दौरान दोनों बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी की मालिक शाहिस्ता परवीन व बाइक मालिक ताहिर हबीब को थाने बुलाया। परिजन पर 31-31 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

loksabha election banner

यही नहीं जिला परिवहन विभाग ने कहा है कि अब दोनों का 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। वहीं दोबारा गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर परिजन से 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिजन जेल भी भेजे जाएंगे। जिले में पहली बार सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बताया गया कि पकड़े गए दोनों वाहनों की कीमत क्रमश: 30-30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी। विभाग की मानें तो अभिभावकों ने जुर्माना भरने के बाद भविष्य में गलती न होने की बात कही। इसलिए इन्हें तत्काल जेल नहीं भेजा गया। 

25 वर्ष की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस

सदर डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने कहा कि परिजन नाबालिग को किसी सूरत में वाहन नहीं चलाने दें। खुद भी नियम कायदे से वाहन चलाएं। जुर्माना लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सड़क सुरक्षा कानून का पालन करें। बताया कि दोनों नाबालिगों का 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। इनका पूरा डाटा परिवहन विभाग की वेबसाइट में दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। कहा कि प्रदूषण प्रमाण पत्र भी अपने पास जरूर रखें। 

यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
  • अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.