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गैंगस्टर अखिलेश और अमलेश को दो-दो साल की सजा, ट्रांसपोर्टर से मांगी थी रंगदारी

ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसके भाई अमलेश सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 11:35 AM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:20 PM (IST)
गैंगस्टर अखिलेश और अमलेश को दो-दो साल की सजा, ट्रांसपोर्टर से मांगी थी रंगदारी

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसके भाई अमलेश सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोनों के खिलाफ सिद्धी विनायक ट्रांसपोर्ट के मैनेजर शशिकांत सिंह ने वर्ष 2010 में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अखिलेश-अमलेश के अलावा सुजीत कुमार, राजा श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह, कन्हैया सिंह को भी आरोपित बनाया गया था। उन्हें भी दो-दो साल की सजा हुई है। फैसला न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा कुमारी की कोर्ट में सुनाया गया। 

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गैंगस्टर व उनके गुर्गों पर सिद्धी विनायक ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने (अखिलेश ने) प्रति टन स्क्रैप के लिए 20 रुपये के हिसाब से ट्रांसपोर्टर से रंगदारी की मांग की। बाकायदा, अखिलेश के गुर्गे ने ट्रांसपोर्टर के यहां जाकर मोबाइल पर ट्रांसपोर्टर की बात गैंगस्टर से कराई थी।

20 रुपये प्रति टन मांगी थी रंगदारी

फोन पर ही अखिलेश सिंह ने 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से रंगदारी की मांग भी की थी। मैनेजर का यह आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गया और उन्हें सजा हुई। वहीं सुनवाई के दौरान एक और आरोपित करण सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण कोर्ट ने करण सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई। जिसमें मामले के जांच अधिकारी आरएन दास की ओर से अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने कोर्ट में बहस की। 

वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई अखिलेश की पेशी 

दुमका जेल में कैद अखिलेश सिंह की पेशी जेल से ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जमशेदपुर कोर्ट में कराई गई। अखिलेश सिंह स्ट्रेचर पर वीडियो कांफ्रेसिंग में पहुंचा था। वहीं न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा की कोर्ट में अमलेश सिंह, सुजीत कुमार, राजा श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह, कन्हैया सिंह सशरीर उपस्थित हुए थे। 

अधिवक्ता ने दाखिल की याचिका 

अखिलेश व अमलेश के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दो वर्ष की सजा होने पर सभी को जमानत देने के लिए आग्र्रह किया, जिस पर कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। इतना ही नहीं। सजा के खिलाफ अपील में जाने की भी तैयारी अधिवक्ताओं ने कर ली है। 


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