नाबालिग को भगाने वाले युवक को 12 साल का सश्रम कारावास
संवाद सूत्र हजारीबाग जिला जज तृतीय कौशल किशोर झा की कोर्ट ने 2017 में शादी की नीयत से
संवाद सूत्र, हजारीबाग : जिला जज तृतीय कौशल किशोर झा की कोर्ट ने 2017 में शादी की नीयत से नाबालिग को घर से भगा ले जाने वाले दोषी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला दोषी असगर अंसारी है। इस बाबत चलकुशा थाना में कांड संख्या 45 /2017 दर्ज किया गया था। इस मामले में सलैयाडीह चलकुसा निवासी 21 वर्षीय असगर अंसारी पिता स्व. रफीक अंसारी को नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में पुलिसिया जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने भी जांच, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के बाद गवाहों की बयान पर यह फैसला सुनाया है। घटना पांच नवंबर 2017 की है, घर से भगाए जाने के बाद नाबालिग के साथ यौन शोषण भी हुआ था। जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में भी हुई थी।