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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 08, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गोला गोलीकांड में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी, भाजपा नेता राजीव समेत 13 दोषी करार, खतरे में विधायकी

By arvind ranaEdited By: Yogesh Sahu
Published: Thu, 08 Dec 2022 06:33 PM (IST)

कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 12 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। ...और पढ़ें

विधायक ममता देवी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विधायक ममता देवी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

हजारीबाग, संस। अगस्त 2016 में रामगढ़ के चर्चित गोला गोली कांड सहित में रामगढ़ विधायक ममता देवी, भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित 13 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी करार देने के बाद से ममता देवी की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है।

12 दिसंबर को सजा के ऐलान के साथ उनकी विधायकी जा सकती है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया है। जिला न्यायाधीश पवन कुमार की कोर्ट के आदेश के बाद सभी दोषी करार दिए आरोपितों को जेपी कारा भेज दिया गया है।

विधायक सहित अन्य को गोला गोली कांड संख्या 79 -16 सेशन ट्रायल 347 -21 के सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है। आगामी 12 दिसंबर को कोर्ट सजा सुनाएगी। संभावना जताई जा रही कि तीन वर्ष से अधिक की सजा होगी, जिस वजह से ही सजा के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया।

कुल 47 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। आरोप है कि इस दौरान कोर्ट में गवाहों को धमकी भी दी गई। दल बल के साथ पहुंचे विधायक व भाजपा नेता के चेहरे पर उस वक्त मायूसी छा गई, जब कोर्ट ने दोषी करार दिया। बड़ी संख्या में समर्थक इस आशा से आए थे कोर्ट बरी कर देगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

अगस्त में मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट ने सुनाई थी तीन माह की सजा

इससे पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 में तीन-तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई थी। वहीं 9 सितंबर गोला थाना कांड संख्या 65- 16 में लगातार तीन तिथि पर अनुपस्थित रहने पर एडीजे पवन कुमार सिंह के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।

फायरिंग में हो गई थी कई लोगों की मौत

20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं।

रक्षा में तैनात अधिकारियों को लगी थी चोट

सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आई थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है। इसके अलावा गोला थाना कांंड संख्या 79 -16 है।