Move to Jagran APP

Jharkhand Crime: तिलेश्वर साहू हत्याकांड के दोषी विनोद यादव को आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना

Jharkhand Crime हजारीबाग में जिला सत्र न्यायाधीश छह कनिका एम प्रसाद ने प्रदूषण बोर्ड पूर्व अध्यक्ष और आजसू के कद्दावर नेता दिवंगत तिलेश्वर साहू हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिए गए आरोपित विनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Vikash SinghEdited By: Yashodhan SharmaTue, 14 Mar 2023 12:54 AM (IST)
Jharkhand Crime: तिलेश्वर साहू हत्याकांड के दोषी विनोद यादव को आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना
तिलेश्वर साहू हत्याकांड के दोषी विनोद यादव को आजीवन कारावास

हजारीबाग, संवाद सहयोगी। झारखंड के हजारीबाग में जिला सत्र न्यायाधीश छह कनिका एम प्रसाद ने प्रदूषण बोर्ड पूर्व अध्यक्ष और आजसू के कद्दावर नेता दिवंगत तिलेश्वर साहू हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिए गए आरोपित विनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने इन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 302,307 के साथ ही मुख्य तौर पर 120 बी के तहत आपराधिक षड़यंत्र का दोषी पाया है। दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा हुई है जिसकी राशि अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मालूम हो कि पूर्व में विनोद यादव बरही के विधायक उमाशंकर अकेला के करीब माने जाते रहे थे। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ-साथ विनोद यादव काफी दिनों तक विधायक उमाशंकर अकेला के बरही विधानसभा प्रतिनिधि भी रहे थे।

8 मार्च 2014 में समारोह के दौरान मार दी थी गोली

यह मामला बरही थाना कांड संख्या 59/14 और सत्रवाद संख्या 260/14 से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्तों ने बरही के चर्चित नेता तिलेश्वर साहू की हत्या 8 मार्च 2014 को उनके ही घर के परिसर में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित समारोह में कार्यकर्ता के आग्रह पर नृत्य करना प्रारंभ किए थे। दो नाबालिग आरोपितों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।

इसके बाद मृतक की पत्नी व इस कांड की सूचिका साबी देवी के बयान के आधार पर यह मामला बरही थाना में दर्ज किया गया था। घटना को अंजाम नीतीश कुमार उर्फ मनीष कुमार उर्फ छोटू एवं अन्य एक ने दिया था। बाद में अभियुक्तों को भागने के क्रम में बरही करसो पुल के पास से पकड़ा गया था। उस वक्त उनके पास से आग्नेयास्त्र भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जिसका एक अलग मामला बरही थाना कांड संख्या 60/14 अंकित किया था।

अभियुक्तों का जुवेनाइल में चल रहा है विचार 

इस कांड के अन्य अभियुक्तों का जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष विचारण चल रहा है। बाद में पुलिस ने अभियुक्त गणेश शंकर उर्फ चुहुवा, नीतीश कुमार एवं बिनोद कुमार यादव का स्वीकारोक्ति बयान लिया था। जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया था। इस मामले में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक भारत राम ने 30 गवाहों का बयान और कई साक्ष्य कोर्ट के समक्ष अंकित कराए थे।

सूचिका की ओर से उनके निजी अधिवक्ता सतीश कुमार सिन्हा भी इस केस में शामिल थे। जिसमें सूचिका, दो पुलिस उपाधीक्षक और एक पूर्व विधायक का भी बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुनेश्वर यादव एवं अजय कुमार ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।