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30 तक करें होल्डिग टैक्स का भुगतान , मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

निगम टैक्स के आनलाइन भुगतान के लिए लोगों को कर रहा है प्रेरित 30 जून के बाद एक से लेकर

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Jun 2021 08:18 PM (IST)Updated: Wed, 02 Jun 2021 08:18 PM (IST)
30 तक करें होल्डिग टैक्स का भुगतान , मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

निगम टैक्स के आनलाइन भुगतान के लिए लोगों को कर रहा है प्रेरित

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30 जून के बाद एक से लेकर 12 प्रतिशत तक देना पड़ सकता है जुर्माना

संवाद सहयोगी हजारीबाग : कोरोना संकट के समय लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन भी कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को टैक्स भुगतान में में सहूलियत प्रदान कर रहा है। वर्तमान में निगम क्षेत्र के होल्डिगधारी अपने बकाए होल्डिग टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 जून तक करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा पाएंगे। ज्ञातव्य है कि यह छूट सिर्फ होल्डिग टैक्स के भुगतान पर ही उपलब्ध है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में निगम प्रशासन के द्वारा टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बताते चलें कि विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के होल्डिग टैक्स भुगतान पर पूर्व निर्धारित जुर्माना की राशि का भी भुगतान करना होगा। वहीं 30 जून के बाद से मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 के भुगतान के लिए 1 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक का जुर्माना का भुगतान करना पड सकता है। साथ ही ध्यान देगे कि निगम क्षेत्र की बिना किसी उपयोग के खाली पडी हुई जमीन का भी वर्ष 2016 से होल्डिग टैक्स देना अनिवार्य हो गया है।

नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन एकमुश्त भुगतान पर कोई भी निगमवासी 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकता है। वहीं निगम कार्यालय की एजेंसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर होल्डिग टैक्स का भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऑनलाइन होल्डिग टैक्स जमा करने के लिए पोर्टल पर जाकर भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल पर पेमेंट के साथ ही ऑनलाइन रसीद भी मिल जाएगी। बता दें कि सरकार के नियम के अनुसार होल्डिग टैक्स का भुगतान प्रथम तिमाही के बाद करने पर प्रति महीने 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना लिया जाता है।वही प्रत्येक तिमाही पर 3 और प्रत्येक वर्ष 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना लिया जाता है। ऐसे में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने निगमवासियों से अपील किया है कि जुर्माना से बचने के लिए और छूट का लाभ लेने के लिए होल्डिग टैक्स का भुगतान 30 जून तक अनिवार्य तौर पर कर दें।


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