Move to Jagran APP

Hazaribagh Crime: सगे भाई की हत्या करने वाला संजय यादव दोष करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारवास की सजा

हजारीबाग में जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम ब्रज किशोर पांडेय की अदालत ने अपने ही सगे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने वाले आरोपित को दोषी करार दिया है। इस मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By arvind ranaEdited By: Yashodhan SharmaPublished: Thu, 30 Mar 2023 12:09 AM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 12:09 AM (IST)
Hazaribagh Crime: सगे भाई की हत्या करने वाला संजय यादव दोष करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारवास की सजा
सगे भाई की हत्या करने वाला संजय यादव दोष करार

हजारीबाग, संवाद सहयोगी। झारखंड के हजारीबाग में जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम ब्रज किशोर पांडेय की अदालत ने अपने ही सगे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने वाले आरोपित को दोषी करार दिया है।

loksabha election banner

इस मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई है। सजा पाने वाला हत्यारा कटकमदाग प्रखंड के कुसुंभा निवासी संजय यादव है। युवक ने अपने ही भाई की उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह बाजार से आकर अपनी मां को कुछ खाने को दे रहा था।

क्या था पूरा मामला

जानकारी के अनुसार संजय का उसके भाई उमेश के साथ रास्ते का विवाद था। संध्या के समय यह पूरी घटना घटी थी और पति उमेश को बचाने आई उसकी पत्नी और पुत्र को भी संजय यादव ने घायल कर दिया था।

इस बाबत कटकमदाग थाने में 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सरकारी अधिवक्ता के तौर पर भरत राम ने बहस पूरी की और इसे गंभीर अपराध बताते हुए फांसी की मांग की थी।

गवाह और हत्या में प्रयुक्त की टांगी माना साक्ष्य

कोर्ट ने इस दौरान गवाह और हत्या में प्रयुक्त की टांगी को भी साक्ष्य मानते हुए सजा दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं कपिल यादव के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया था। पत्नी ने भी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।

कोर्ट में यह मामला सत्र वाद संख्या 401/19 से संबंधित है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भरत राम ने अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा। उन्होंने विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर, सूचक और अनुसंधानक सहित 9 गवाहों का परीक्षण कोर्ट के समक्ष कराया था।

दोनों पक्षों की दलील के बाद हुआ फैसला

इसके साथ ही जिस टांगी से वार किया गया था, उसे और मालखाना रजिस्टर को भी न्यायालय में प्रस्तुत कराया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार पैरवी कर रहे थे। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला बुधवार को सुना दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को ही न्यायालय के द्वारा संजय कुमार यादव को दोषी करार दे दिया गया था। घटना के बाद से संजय कुमार यादव लगातार न्यायिक हिरासत में है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.