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सूचना अधिकार कानून को समझें आम लोग

हजारीबाग : जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान तथा कनहरी इको क्लब व हजारीबाग द फाईनेस्ट सिटी

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 05:16 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 05:16 PM (IST)
सूचना अधिकार कानून को समझें आम लोग
सूचना अधिकार कानून को समझें आम लोग

हजारीबाग : जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान तथा कनहरी इको क्लब व हजारीबाग द फाईनेस्ट सिटी के सहयोग से आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में सूचना का अधिकार-सामाजिक सरोकार, और पत्रकारिता विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि रांचंी के वरिष्ठ पत्रकार विष्णु राजगढि़या ने सम्बोधित करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार लागू है इस कानून ने आज हर नागरिक को सांसद और विधायक से भी ज्यादा ताकत दी है। जरूरत सिर्फ अपनी इस ताकत को समझने की है। अब हम सरकार के किसी भी विभाग से सूचनाएं मांग सकते हैं। ऐसे आवेदनों के कारण अधिकारियों के समझा यह विवशता हो जाएगी कि हर मामले का जल्द से जल्द निबटारा करें इसके लिए इस कानून के प्रावधानों को समझने की जरूरत है। मौके पर उन्होंने वीडियो प्रजेन्टेशन के माध्यम से सूचना अधिकार के प्रावधानों को विस्तार से समझाया। मौके पर सूचना अधिकार के उद्देश्य, सामाजिक सरोकर, पत्रकारिता की भूमिक को रेखांकित करते हुए उप जनसंपर्क निदेशक आनंद ने विडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न कारकों व पहलुओं को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र में नागरिकों को सूचना मिलना आवश्यक है इसके लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता बिनोद कुमार झा ने आरटीआइ अधिनियम का सूचनाओं के लिए अधिकाधिक इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए इसके प्रावधानों की जानकारी लेने की बात कही। कार्यक्रम संचालन कनहरी इको क्लब के मृत्युंजय शर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन छायाकार अर्जुन सोनी ने किया। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता, विभागीय कर्मी, पत्रकार सहित अन्य मौजूद थे।

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