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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की सजा

हजारीबाग : एडीजे प्रथम रमेश कुमार के कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सज

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 06:43 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 06:43 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की सजा

हजारीबाग : एडीजे प्रथम रमेश कुमार के कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। 22 वर्षीय दुष्कर्मी शिशुपाल राणा (पिता दिनेश राणा) सदर प्रखंड के डुमर सरौनी का है । बगल के ही गांव के एक नाबालिग लड़की को 2016 में 20 जुलाई को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने चैन्नई से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। नाबालिग के पिता ने इस बाबत मुफ्फसिल थाने में 125-16 का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने शादी का लालच देकर नाबालिग को भगा ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूरे मामले में कोर्ट में नौ गवाह पेश हुए, पीड़िता ने भी अपना बयान दर्ज कराते हुए दो बार बलात्कार की बात कही थी। उम्र को लेकर नाबालिग ने अपने स्कूल का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में जमा किया था। कोर्ट ने 15 साल तथा दस हजार का जुर्माना 376 आइपीसी के तहत सुनाया। इसके अलावा 366 ए में सात वर्ष तथा पांच हजार का जुर्माना तथा 363 आईपीसी में पांच साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बताया कि जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। वहीं एससी - एसटी के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। लेकिन यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पीड़िता की ओर से सरकारी वकील मनोज कुमार ने कोर्ट से अपील करते हुए फांसी की मांग की थी। कोर्ट से सजा सुनते ही दुष्कर्मी के साथ उसके परिजन भी फफक पड़े।

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