नाबालिग का किया था अपहरण, मिली 12 साल की सजा
संवाद सहयोगी हजारीबाग जिला जज रमेश कुमार प्रथम की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरणकर्ता को
संवाद सहयोगी, हजारीबाग : जिला जज रमेश कुमार प्रथम की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरणकर्ता को 12 साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला युवक चंदन उर्फ कुणाल पासवान, गया निवासी है। प्राथमिकी चरही थाना में 65-17 कांड संख्या दर्ज की गई थी। पीड़ित की मां के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि वह धान रोपकर खेत से वापस लौटी तो अपनी नाबालिग बेटी को घर से गायब पाया। खोजबीन के बाद चरही थाना में चंदन के उपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बताया कि चंदन उसकी बेटी को तंग किया करता था और जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने अपह्त को खोज निकालते हुए आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया था। साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बाद सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार ने युवक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने अपहरण और पोक्सों में दोषी मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई।