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दो सड़क लुटेरों को 10 वर्ष की सश्रम करावास

संवाद सहयोगी हजारीबाग सत्र एंव जिला न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर की कोर्ट ने शुक्रवार क

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jun 2019 10:55 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2019 06:34 AM (IST)
दो सड़क लुटेरों को 10 वर्ष की सश्रम करावास
दो सड़क लुटेरों को 10 वर्ष की सश्रम करावास

संवाद सहयोगी, हजारीबाग : सत्र एंव जिला न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर की कोर्ट ने शुक्रवार को दो सड़क लुटेरों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सश्रम कारावास की सजा पाने वालों में ग्वालटोली लेपो रोड निवासी मो. अजूबा पिता मो. मिन्हाज, पेलावल निवासी मो. हसीब पिता मो. शमीम है। मो. अजूबा को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पहले ही हो चुकी है। वर्तमान में वह जेल में ही है।

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लूट का यह मामला 2011 का है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कुम्हारटोली की है। कोर्ट ने आठ साक्ष्य और पांच प्रदर्श के आधार पर यह फैसला सुनाया है। सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार मंडल ने बहस पूरी की। कोर्ट से अधिकतम से अधिकतम सजा देने की मांग की। घटना 11 जनवरी 2011 की सुबह चार बजे की है। समस्तीपुर निवासी भोला प्रसाद अपने घर से बीमार सास को देखने हजारीबाग कुम्हारटोली आ रहा था। इस दौरान वह सरकारी बस स्टैंड में उतरा और रिक्शा से कुम्हारटोली जा रहा था। इस बीच मोटरसाइकिल से आए चार लुटेरों ने बीमार सास को देखने दामाद के पास से 55 हजार रुपए नकद और दो मोबाइल छीन फरार हो गए। मामले में पुलिस जांच में दो आरोपी पकड़े गए।

दुष्कर्म और हत्या की सजा काट रहा है मो. अजूबा

लूट के मामले में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा पाने वाला मो. अजूबा जेपी कारा में हत्या और दुष्कर्म की सजा काट रहा है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा उसपर चोरी व छिनतई के सदर थाना, बड़ा बाजार, कोर्रा सहित अन्य थानों में 17 मामले दर्ज हैं।


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