डकैती की योजना बनाने के आरोप में 10 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना
संवाद सहयोगी हजारीबाग अपर न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने डकैती की योजना बनाने के आरोप में
संवाद सहयोगी, हजारीबाग : अपर न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने डकैती की योजना बनाने के आरोप में दोषी पाए गए में एक अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने एसटी नंबर 351ए/17 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालो मांझी पिता बंशी मांझी ग्राम खैरा थाना इचाक को भादवि की धारा 399 में 10 साल व पांच हजार जुर्माना, धारा 400 में 7 साल व पांच हजार जुर्माना हथियार अधिनियम की धारा 25(1-बी) में तीन वर्ष और पांच हजार जुर्माना और 26/35 में 7 साल और पांच हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसके पूर्व में भी इसी कांड से जुड़े पांच अभियुक्त सुनील कुमार मंडल, बिनोद बेसरा, परमेश्वर हांसदा, पोखन लाल हांसदा और टालो बक्सी को सजा हो चुकी है। घटना 26 जुलाई 2017 की है। सभी अभियुक्त बन्हें मोड़, सूरज होटल के पीछे बोलबम जा रहे यात्रियों के साथ लूटपाट व डकैती करने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना स्थल पर पहुंची और सभी अभियुक्त को चाकू, तलवार, लाठी आदि हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अंग्रेज राम ने मजबूत पक्ष रखते हुए सभी अभियुक्तों को सजा दिलवायी।