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गवाही व ठोस सबूत से अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास

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By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 09:23 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 09:23 PM (IST)
गवाही व ठोस सबूत से अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास
गवाही व ठोस सबूत से अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास

गुमला : आरक्षी अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने सभी थाना प्रभारियों को घृणित अपराध के मामले में ठोस सबूत जुटाने और गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कर गवाही दिलाने का निर्देश दिया है। एसपी ने पीड़ित परिवार को समुचित न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए यह निर्देश जारी किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस का काम पीड़ति या पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। इसलिए हर मामले का अनुसंधान बारिकी से किया जाना जरूरी है। एसपी ने बताया कि गुमला जिला में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अच्छे काम किए है। इसका उदाहरण जारी थाना कांड संख्या 3-18 है। यह कांड 15 मार्च 18 को भादवि की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त मदारी मियां उर्फ सरफत अंसारी साकिन गो¨वदपुर के खिलाफ समय से गवाह उपस्थित कराए गए। गवाही दिलायी गई जिससे उस अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा मिली और 25 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। एसपी ने बताया कि त्वरित विचारण के लिए चयनित किए गए द्वितीय चरण के कांडों में यह सजगता और सावधानी बरती जा रही है। जिस अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा मिली है उस मामले की कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत में हो रही थी। इसी तरह अन्य मामलों में भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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