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नकली दवा बेचने के दो आरोपितों को 10-10 साल की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को नकली दवा बेचने के दो आरोपी आदम अंसारी और मो.कैसर को दस-दस साल का कारावास और 50-50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 09:28 PM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 09:28 PM (IST)
नकली दवा बेचने के दो आरोपितों को 10-10 साल की सजा
नकली दवा बेचने के दो आरोपितों को 10-10 साल की सजा

जागरण संवाददाता,गुमला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को नकली दवा बेचने के दो आरोपित आदम अंसारी और मो.कैसर को दस-दस साल की कारावास और 50-50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील 21 सितंबर को सुनी थी। फैसला 23 सितंबर के लिए आरक्षित कर दिया था। अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक ने अभियुक्तों पर जघन्य अपराध करने की बात कहते हुए कठोर से कठोर सजा दिए जाने की दलील दी। विभिन्न धाराओं में दोनों अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनायी गई। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त छह माह जेल में गुजारनी होगी।

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