दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
गुमला: एडीजे प्रथम लोलार्क दूबे की अदालत ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर गुमला थाना क्षेत्र के
गुमला: एडीजे प्रथम लोलार्क दूबे की अदालत ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर गुमला थाना क्षेत्र के बसुआ गांव निवासी जफीर अंसारी को पोस्को एक्ट व भादवि की धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास (जीवन काल तक) व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अदालत अर्थ दंड की राशि पीड़तिा को देने का भी आदेश सुनाया है। पीड़तिा को 27 जून 2018 को तीन लाख रुपये अंतरिम के रुप में दिया जा चुका है। जिसे अदालत अपर्याप्त मानते हुए द.प्र.स. की धारा 357 ए-2 के अंतर्गत पीड़तिा को डेढ़ लाख रुपये प्रतिकार देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है। इसके अलावा पीड़तिा के पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश भी की है।