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मजदूरों को दूसरे राज्य ले जाने के लिए लाइसेंस जरुरी

संवाद सहयोगीगुमला मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम दिलाने के लिए ले जाने वाले एजेंसी और ठेकेदार बिना लाईसेंस के यह कार्य नहीं कर पाएंगे। एजेंसी और ठेकेदारों को इसके लिए अनिवार्य रुप से लाईसेंस लेना होगा। सरकार द्वारा मजदूरों के हितों और उनकी सुरक्षा को लेकर अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम बनाया गया है। लेकिन इस अधिनियम का पालन पूर्ण रुप से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण दलाल सक्रिय

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 09:39 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 09:39 PM (IST)
मजदूरों को दूसरे राज्य ले जाने के लिए लाइसेंस जरुरी

गुमला: मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम दिलाने के लिए ले जाने वाले एजेंसी और ठेकेदार बिना लाईसेंस के यह कार्य नहीं कर पाएंगे। एजेंसी और ठेकेदारों को इसके लिए अनिवार्य रुप से लाईसेंस लेना होगा। सरकार द्वारा मजदूरों के हितों और उनकी सुरक्षा को लेकर अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम बनाया गया है। लेकिन इस अधिनियम का पालन पूर्ण रुप से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण दलाल सक्रिय हैं दलालों द्वारा ही मजदूरों को काम के लिए दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। जां हमेशा असुरक्षा बनी रहती है वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि अब तक जिला में 1028 प्रवासी मजदूर ही निबंधित है। जबकि इसकी संख्या और अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों का निबंधन हेा सके और उन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले मजदूरों को निबंधन जरुर कराना चाहिए। पंचायत स्तर पर भी निबंधन का कार्य किया जाता है। निबंधन के उपरांत उन्हें लाल कार्ड दिया जाता है। जबकि निबंधित एजेंसी द्वारा ले जाए जाने पर हरा कार्ड दिया जाता है। बताया कि ठेकेदार और एजेंसी का दायित्व बढ़ाया गया है। बिना निबंधन कराए केाई एजेंसी या ठेकेदार मजदूरों को दूसरे राज्यों में ले जाता है तो संबंधित एजेंसी व्यक्ति पर सुसंगत धारा में कार्रवाई की जाएगी।

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