अवैध बालू मामले में दो ट्रैक्टर चालक और मालिक पर प्राथमिकी, एक आरोपित को जेल
फोटो 13 संवाद सहयोगी पथरगामा रजौन मोड एवं गांधीग्राम के पास अवैध बालू चोरी कर परिवह
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संवाद सहयोगी, पथरगामा :
रजौन मोड एवं गांधीग्राम के पास अवैध बालू चोरी कर परिवहन के मामले पथरगामा थाना में दो ट्रैक्टर के चालक और मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों ट्रैक्टर के चालक औऱ मालिक पर झारखंड माइनिग अधिनियम के तहत प्राथमिकी हुई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि बालू का अवैध परिवहन करते हुए 29 मई को गांधीग्राम से ट्रैक्टर जब्त किया गया था। दूसरे में रजौन मोड़ से जब्त ट्रैक्टर पर मामला दर्ज है। थाना प्रभारी बलिराम रावत ने बताया कि दोनों ट्रैक्टर पर जिला खनन पदाधिकारी की जांचोपरांत रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि इन दिनों अंचल प्रशासन और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से बालू तस्करी के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
एक आरोपित को भेजा जेल : कांड संख्या 76 /21 के आरोपित चिलरा ग्राम निवासी हरेंद्र मंडल को पथरगामा पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर घर से आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित पर अवैध तरीके से बालू का खनन एवं परिवहन करने का आरोप है। अंचलाधिकारी संतोष बैठा के द्वारा बालू डंप करने एवं उसकी तस्करी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिला खनन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।