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दूसरे के अधिकारों का हनन अपराध

संस, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरुवार को मेहरमा प्रखंड के सुखाड़

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 12:52 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 12:52 AM (IST)
दूसरे के अधिकारों का हनन अपराध
दूसरे के अधिकारों का हनन अपराध

संस, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरुवार को मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाकर 509 मजदूरों का निबंधन किया गया एवं आन स्पाट श्रम कार्ड का भी वितरण किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय कुमार ¨सह ने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। दूसरे के अधिकारों का हनन करने पर कानून में दंड का प्रावधान है। इसलिए खुद को जो पसंद नहीं हो वह कार्य दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कानून की नजर में देश के सभी नागरिक बराबर हैं। न्याय पाना सबका अधिकार है। देरी से प्राप्त होने वाले न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए त्वरित न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है जहां छोटे- छोटे व सुलहनीय मामले का दोनों पक्षों की उपस्थिति में निष्पादन किया जाता है। यहां समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं को विधिक सहायता मुहैया कराई जाती है। श्रम विभाग के गिरीश कुमार द्वारा असंगठित मजदूर एवं कामगारों से संबंधित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। वहीं अधिवक्ता अनिता सोरेन, संजय कुमार सहाय आदि ने भी ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। मुखिया जयप्रकाश साह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलभी दयानंद यादव, हबीब, दिलीप यादव, तबरेज, राम विलास महतो, जायसवाल मांझी, विमल टुडू आदि की भूमिका सराहनीय रही।

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