मारपीट के नौ आरोपितों को डांट-फटकार कर छोड़ा
गोड्डा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश ¨सहा के न्यायालय ने आपसी विवाद को लेकर गाली-गलौज
गोड्डा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश ¨सहा के न्यायालय ने आपसी विवाद को लेकर गाली-गलौज व मारपीट करने के नौ आरोपियों को दोषी पाकर डांट-फटकार व कड़ी हिदायत के बाद छोड़ दिया। 21 अप्रैल 17 की घटना को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुंदरमोड़ गांव की हेमंती देवी ने मामला दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आपसी बातचीत के दौरान विवाद गहराने पर गांव के ही जयप्रकाश साह, शोभा देवी, जागेश्वरी देवी, शांति देवी, मदन साह, हीरालाल साह, भगवान साह, परमेश्वर साह एवं आरती देवी ने मारपीट कर उसे जीतेंद्र साह एवं निर्मल साह को घायल कर दिया था। विचारण के दौरान अभियान की ओर से कई गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बाद में कड़ी हिदायत के साथ छोड़ दिया गया।