दहेज हत्या में दो को सात साल की सजा
गोड्डा जिला जज द्वितीय शिवपाल सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में देवदांड़-पोड़ैयाहाट
गोड्डा : जिला जज द्वितीय शिवपाल सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में देवदांड़-पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बोहा निवासी मिथिलेश भंडारी एवं सुजान भंडारी को दोषी करार देते हुए सात- सात साल कारावास की सजा सुनाई है। दो अगस्त 2010 की घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में सविता देवी ने कहा था कि उसकी बेटी प्रियंका कुमारी की शादी बोहा गांव के मिथिलेश भंडारी पिता सुजान भंडारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले एक लाख रूपये का अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। राशि देने में असमर्थता जताने पर दो अगस्त 2010 को घर में ही रस्सी से बांधकर और केरोसिन छिड़ककर उसकी बेटी का जला दिया गया। हल्ला होने पर आसपास के लोग जुटे और उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बोकारो रेफर कर दिया गया। बोकारो में इलाज के क्रम में प्रियंका की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत मिथिलेश भंडारी एवं सुजान भंडारी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।