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बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप

गोड्डा स्थानीय महिला कालेज के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जागरू

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 06:00 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 06:00 PM (IST)
बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप

संवाद सहयोगी, गोड्डा : स्थानीय महिला कालेज के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार के पेन इंडिया अवेयरनेश एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत कालेज में पढ़ने वाली एनएसएस की छात्राओं को विधि से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डालता सचिव दयाराम थे। अध्यक्षता महिला कालेज की प्राचार्या किरण चौधरी ने की। सचिव दयाराम ने कहा कि नाबालिग अवस्था में लड़कियों की शादी कराना कानूनन अपराध है। बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में बाल विवाह की दर सर्वाधिक है। यह विषय चितनीय है। संरक्षण पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बाल अधिकार को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं फोस्टर केयर, स्पांसरशिप, शिशु प्रोजेक्ट सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मध्यस्थ अधिवक्ता अजय प्रसाद साह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार एवं न्यायपालिका गंभीर है। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, छेड़छाड़, महिला अत्याचार, दहेज प्रथा, डायन प्रथा आदि को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है। समाज के नवनिर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम है। इसलिए महिलाओं को ही जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए महिलाओं को ही आगे बढ़कर कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य किरण चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुमनलता ने किया। दौरान एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर नूतन झा, रेखा कुमारी, साबरा तबस्सुम, पीएलवी इंतेखाब आलम, नवीन कुमार, छात्रा रेशमा परवीन, रिमझिम कुमारी, मधु प्रिया, अंजली कुमारी, अनुराधा रानी, कोमल कुमारी, प्रमिला सोरेन, मेघा कुमारी, संजू आनंद आदि मौजूद थे। एनएसएस की छात्राओं की ओर से अभियान गीत सहित राष्ट्रगान प्रस्तुत कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

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