खान दुर्घटना होने पर आश्रितों को 40 हजार प्रति माह
कोल इंडिया ने खान दुर्घटना में एक्सक्यूटिव ग्रेड के किसी अधिकारी की मृत्यु या स्थाई अयोग्यता की स्थिति में उनके महिला आश्रितों को रोजगार के एवज में मासिक मुआवजा राशि में वृद्धि देने का निर्णय
संवाद सूत्र, ललमटिया : कोल इंडिया ने खान दुर्घटना में एक्सक्यूटिव ग्रेड के किसी अधिकारी की मृत्यु या स्थाई अयोग्यता की स्थिति में उनके महिला आश्रितों को रोजगार के एवज में मासिक मुआवजा राशि में वृद्धि देने का निर्णय लिया है। कोल इंडिया की 410 वीं बैठक यह कहा गया कि मृत्यु या अन्य दिव्यांगता की स्थिति में अधिकारियों के आश्रितों को 40 हजार रुपए प्रति माह मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। महाप्रबंधक श्रम शक्ति अजय कुमार ने उक्त आशय का पत्र जारी करते हुए इसका खुलासा किया है। अब यह स्पष्ट हुआ है कि अब आश्रितों को नई नियुक्ति के समय अधिकारियों को दिए जाने वाले ई-1 ग्रेड पे स्केल के समान मुआवजा राशि दी जाएगी। उक्त योजना 1 जनवरी 2017 से भूतकालिक प्रभाव से लागू की गई है। योजना के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ईसीएल एवं अन्य सब्सिडरी को दिशा निर्देश दे दिया गया है। इसके पूर्व कोविड -19 से किसी भी अधिकारी की खान में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए की बीमा राशि देने का भी निर्णय लिया गया था। गौरतलब हो कि अब खनन कार्य में महिला कर्मियों की भी सहभागिता लेने का निर्णय कोल इंडिया ने किया है। योजना पर निर्णय होने पर राजमहल क्षेत्र के कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन के एरिया सचिव गोविद कुमार ने स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इस महंगाई में महिला आश्रितों को राहत मिलेगी तथा वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं अन्य सुविधा दे पाएंगी।