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बाल विवाह व बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को बसंतराय प्रखंड परिसर में विधि

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 04:53 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 04:53 PM (IST)
बाल विवाह व बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप
बाल विवाह व बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को बसंतराय प्रखंड परिसर में विधिक शिविर आयोजित कर आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गयी। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। टीम के सदस्यों में हसन अंसारी व मो. हसीब ने कहा कि वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बेटी अभिशाप नहीं है। उनके लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। कहा कि बाल विवाह व बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप है। इस कुरीति को समूल नाश करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। कहा कि लड़कियों की 18 वर्ष से पूर्व शादी नहीं होने दें, ऐसा करने से उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए जहां भी बाल विवाह हो उसे समझाएं तथा संबंधित बीडीओ या थाना को सूचित करें। बेटा-बेटी को समान रूप से पढ़ाएं। सरकार द्वारा पहले- पढ़ाई, तब विदाई अभियान का लाभ उठाने का आह्वान किया। कहा कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। बाल श्रम से बच्चों का बचपन छीन जाता है तथा विकास के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को नजदीकी स्कूल भेजें और बेहतर शिक्षा की दिशा में प्रेरित करें। पठन- पाठन को लेकर सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि की व्यवस्था मुहैया करायी जा रही है। इसका लाभ उठाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में अहम भूमिका अदा करने का आह्वान किया।

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