जन जागरूकता से ही बाल विवाह पर अंकुश
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान मे रविवार को सदर प्रखंड कस्तूरबा गांधी बालि
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान मे रविवार को सदर प्रखंड कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्यस्थ अधिवक्ता अजय प्रसाद साह ने कहा कि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। लड़की की शादी की उम्र 18 एवं लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष है। इसके पूर्व की शादी को अवैध माना जाता है। 18 वर्ष के पूर्व लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में शादी के बंधन में बांधने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। कहा कि यह अधिकतर गरीब परिवारों में बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। बाल विवाह का खात्मा जन जागरूकता से ही संभव है। सरकार द्वारा शिक्षा मुहैया कराने के लिए जगह- जगह स्कूल खोले गये हैं। यहां खाना, पोशाक, पुस्तक व स्कालरशिप की भी व्यवस्था की गयी है। अगर कहीं आसपास नाबालिग की शादी हो रही हो तो उसे रोकने की दिशा में स्थानीय पुलिस स्टेशन या बीडीओ को इसकी तत्काल सूचना दें। बेटी- बचाओ, बेटी- पढ़ाओ पर अमल करें तभी समाज में तारतम्य स्थापित हो सकेगा। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी एन कुमार ने किया। वहीं वार्डन कविता कुमारी पीएलवी नवाज, रेशमी ने भी कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला।