मृतक के पिता की गवाही से दो नक्ली रिहा
जागरण संवाददाता, गिरिडीह: जिला जज दो की अदालत ने शनिवार को नक्सली घटना में हुए हत्याकां
जागरण संवाददाता, गिरिडीह: जिला जज दो की अदालत ने शनिवार को नक्सली घटना में हुए हत्याकांड में दो आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया। रिहा होने वालों में सुभाष यादव और महेश यादव शामिल हैं।
लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के थान¨सघडीह के प्रभु यादव ने प्राथमिकी में कहा था कि दो फरवरी 2014 को संत रविदास मंदिर में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड और बिहार के गांववाले शामिल थे। इसी बीच चिराग दा और केदार यादव के नेतृत्व में एक सवारी गाड़ी में सवार स्वचालित हथियार से लैस प्रवेश दा, सुरंग दा, दिनेश पंडित, सिधु कोड़ा, रमेश मंडल, सुभाष यादव, बिपिन यादव, महेश यादव समेत अन्य आए। उन लोगों ने कहा कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नुनूलाल मरांडी, रामचंद्र ठाकुर और उदय साव के आदमी हैं। इतने कहते ही वे ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। चिराग दा व केदार यादव ने उसके बेटे को गोली मारी साथ ही सभी नक्सली गोली चला रहे थे। इस घटना में उसके बेटे कपिल की की मौत हो गई थी।
चश्मदीद के साथ शिकायतकर्ता ने बोला, नही देखी घटना: जिस मामले में नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को नाको चना चबाना पड़ता हो, वैसे मामले में सूचक की ही न्यायालय में गवाही विरोधी घोषित हो जाए तो पुलिस की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इस मामले में ऐसा ही हुआ था। इस कांड के सूचक प्रभु यादव जो मृतक कपिल यादव के पिता भी है, ने अपने ही दर्ज कराई गई प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया।
सुरंग यादव के रिमांड के लिए दिया था आवेदन : इस मामले के नामजद आरोपित नक्सली एरिया कमांडर सुरंग यादव को जमुई जेल से रिमांड करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया था।