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हत्या के प्रयास में दो दोषी करार

जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों को दोषी करार दिया। दोषी पाए गए हुबली साव और गोविद साव पर टीपन साव पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 07:45 PM (IST)Updated: Sun, 09 Jun 2019 06:37 AM (IST)
हत्या के प्रयास में दो दोषी करार
हत्या के प्रयास में दो दोषी करार

गिरिडीह : जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों को दोषी करार दिया। दोषी पाए गए हुबली साव और गोविद साव पर टीपन साव पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। अब सजा के बिदु पर सुनवाई 20 जून को होगी। न्यायालय से दोषी करार दिए जाने के साथ ही दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया। मामला भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के मछली गांव का है। 10 सितंबर 2012 को गांव में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी थी। घटना के बाद टीपन साव ने भेलवाघाटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि मछली गांव निवासी हुबली साव व गोविद साव उस दिन रास्ते में आने-जानेवाले लोगों को रोक रहे थे। इस दौरान जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे। इस घटना में वह तथा उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज अस्पताल में हुआ था।

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