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अंतिम समय में जागी पुलिस, नक्सली को नहीं मिली जमानत

गिरिडीह जेल में बंद नक्सली हिसा के आरोपित के मामले में पुलिस की लापरवा

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 07:51 PM (IST)
अंतिम समय में जागी पुलिस, नक्सली को नहीं मिली जमानत
अंतिम समय में जागी पुलिस, नक्सली को नहीं मिली जमानत

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जेल में बंद नक्सली हिसा के आरोपित के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अनुसंधानकर्ता ने जेल में बंद आरोपित के मामले में एक 105 वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया था जबकि उसे 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करना था। आरोपित के अधिवक्ता ने जब इस आधार पर जमानत आवेदन दिया तो कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने आनन फानन में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस एक घंटा भी चार्जशीट दाखिल करने में देर करती तो उस नक्सली आरोपित का जमानत हो जाता। यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साल 2012 का है। मामला जिले के बो नक्सल कांडों में से एक कैदी वाहन ब्रेक का था। इस मामले में नामजद आरोपित मिथिलेश मंडल जेल में बंद है। गिरिडीह कोर्ट से बंदियों को लेकर वापस लौट रही वाहनों पर अजीडीह मोड़ पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया था। नक्सली ताबड़तोड़ बमबारी के साथ वाहनों को घेर कर जमकर फायरिग करने लगे थे। इस हमले में तीन लोगों की जान गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस हमले में हार्डकोर नक्सली सहदेव मांझी उर्फ परवे•ा, रमेश मंडल, मिथिलेश मंडल समेत कई साथियों को छुड़ा कर ले गए थे। वाहन में सवार कई दुर्दांत अपराधी भी भागने में सफल रहे थे।

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हत्या के प्रयास में संवेदक की जमानत खारिज

-शहर के बक्सीडीह रोड में दुष्कर्म के आरोपित को बचाने में हमला का था आरोप

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : हत्या के प्रयास के आरोपित की जमानत आवेदन जिला जज छह ने मंगलवार को खारिज कर दिया। आरोपित भूदेव चौधरी संवेदक है। घटना 24 नवंबर 2020 की है। उसके खिलाफ पीड़िता के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी पत्नी को अकेला पाकर रंधीर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान मिलन चौधरी और सुमन चौधरी भी उसे सहयोग कर रहा था। इसी बीच पीड़िता के पति वहां पहुंच गए। दुष्कर्म का आरोपित रंधीर सिंह भागने में सफल रहा। इस दौरान दुष्कर्म का विरोध करने पर मिलन चौधरी और सुमन चौधरी ने भूदेव चौधरी फोन कर बुला लिया था। तीनों ने मिलकर पीड़िता के ननदोसी जितेंद्र वर्मा को राड से आंख के नीचे मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में आरोपित भूदेव को नगर पुलिस बीते एक अगस्त को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके पूर्व आरोपित के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना बिल्कुल काल्पनिक है। आरोपित घटना के समय वहां नहीं था। सिर्फ अन्य आरोपित के रिश्तेदार होने के कारण झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। वहीं एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। जब उसका विरोध होता है तो परिवार पर जानलेवा हमला किया जाता है।


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