करीम अंसारी हत्याकांड में दादा-पोता समेत एक ही परिवार के चार को उम्रकैद
life sentence in Karim Ansari murder. करीम अंसारी की हत्या के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गिरिडीह, जेएनएन। जमुआ थाना अंतर्गत कुरहोबिंदो निवासी करीम अंसारी की हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश चतुर्थ डीएन मिश्रा की अदालत ने बुधवार को एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में तीन पीढ़ी के लोग शामिल हैं। दादा से लेकर पोते तक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उम्रकैद की सजा पाने वालों में सुलेमान अंसारी के अलावा उसके दो पुत्र मंजूर अंसारी व करामत अंसारी तथा मंजूर अंसारी के पुत्र सद्दाम अंसारी शामिल हैं। चारों को अदालत ने मंगलवार की शाम को ही दोषी करार दिया था। दोषी करार देने के साथ ही चारों को जेल भेज दिया गया था। बुधवार को फैसला सुनाने के लिए चारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिरिडीह सेंट्रल जेल से अदालत लाया गया था। मृतक एवं आरोपित सभी एक ही गांव के थे। इस कारण गांव से बड़ी संख्या में लोग अदालत का फैसला जानने पहुंचे थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां सभी को कम से कम सजा देने की अपील की, वहीं अभियोजन पक्ष ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने अपना फैसला सुनाया।
जानें, क्या है मामला
जमीन विवाद में सुलेमान अंसारी, मंजूर अंसारी, करामत अंसारी, सद्दाम अंसारी समेत अन्य लोगों ने 16 अक्टूबर 2011 को हरवे हथियार से करीम अंसारी पर हमला किया था। बुरी तरह से जख्मी करीम को पहले सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया था। इलाज के क्रम में वहां उसकी मौत हो गई थी। करीम अंसारी के भतीजे कमरुद्दीन अंसारी ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।