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मुहर्रम व करमा को ले डीसी-एसपी ने जारी किया आदेश

गिरिडीह मुहर्रम और करमा पर्व को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रे

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2020 07:32 PM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2020 07:32 PM (IST)
मुहर्रम व करमा को ले डीसी-एसपी ने जारी किया आदेश
मुहर्रम व करमा को ले डीसी-एसपी ने जारी किया आदेश

गिरिडीह : मुहर्रम और करमा पर्व को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। जारी पत्र में कहा है कि मुहर्रम एवं करमा का त्योहार 30 अगस्त को चंद्रमा के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मनाया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुहर्रम के अवसर पर जिले मे कहीं भी अखाड़ा, जुलूस, मेला, मंच आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। विधि व्यवस्था संधारण के लिए जुलूस, अखाड़ा, मेला, मंच जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इस वर्ष कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शारीरिक दूरी, फेस मास्क एवं कोविड-19 नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा,

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जिससे मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक गुजरे एवं सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।

सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। मुहर्रम को ले जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो 29 से 31 अगस्त के पूर्वाह्न तक कार्यरत रहेगा।

जिला नियंत्रण कक्ष : 532-228829, खोरीमहुआ नियंत्रण कक्ष : 766081647, 9430187766,

डुमरी नियंत्रण कक्ष : 9431313378, 9102292679

बगोदर नियंत्रण कक्ष: 9431394384, 9572940317 का दूरभाष नंबर है।

जिला नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारियों की समय सारणी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह अलग से निर्गत करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी पुलिस उपाधीक्षक-1 रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय दंडाधिकारी सभी अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को प्रतिदिन शाम 6:00 तक उपलब्ध कराएंगे।

विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। अनुमंडल स्तर पर शांति समिति का गठन कर इसके सदस्यों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।


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